Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की है.सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.सीएम पद से हटाए जाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि,ये राजनीतिक मामला है,जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता…इसलिए इसमें न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है।
चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और याचिका को खारिज करने का आदेश पारित किया.केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में सुरजीत सिंह यादव ने दायर की थी,जो किसान और सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं।कोर्ट से उन्होंने अनुरोध किया था कि,केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार एवं उपराज्यपाल के प्रधान सचिव से ये बताने को कहा जाए कि,किस अधिकार के तहत केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं.एक वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.इसी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कही ये बात..
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाए जाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा,ये मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है,हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते.कोर्ट ने पूछा,क्या कोई कानूनी बाध्यता है?जिसके तहत केजरीवाल को हिरासत में आने के बाद हटाया जाना जरूरी है.इस पर याचिकाकर्ता ने बताया….ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या उपराज्यपाल को विचार कर दखल देना चाहिए।
हम कैसे LG या राष्ट्रपति को कुछ कह सकते हैं-दिल्ली HC
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि,अगर संवैधानिक सवाल है तो ये उपराज्यीपाल देखेंगे, वो ही इसे राष्ट्रपति के पास ले जा सकते हैं.हाईकोर्ट ने कहा कि,इसमें कुछ प्रैक्टिकल दिक्कात होगी लेकिन हम कैसे एलजी या राष्ट्रपति को कुछ कह सकते हैं…ये केंद्र सरकार का काम है,इसमें हम कैसे दखल दें।
पद पर बने रह सकते हैं केजरीवाल-दिल्ली HC
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाए जाने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा,ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं…ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है,दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वो इसे राष्ट्रपति को भेजेंगे…इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।
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