बेटी की शादी के लिए पंजाब सरकार देती है ₹51,000, जानें आशीर्वाद योजना की पूरी जानकारी

चंडीगढ़. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक मदद के लिए पंजाब सरकार आशीर्वाद योजना चला रही है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को बेटी के विवाह के लिए 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 12,784 लाभार्थियों को 65.20 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी पत्र और जरूरतमंद परिवारों को इस स्कीम का लाभ देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आशीर्वाद योजना क्या है

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Published On :

नवम्बर 8, 2026

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चंडीगढ़.

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक मदद के लिए पंजाब सरकार आशीर्वाद योजना चला रही है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को बेटी के विवाह के लिए 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।

चालू वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 12,784 लाभार्थियों को 65.20 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी पत्र और जरूरतमंद परिवारों को इस स्कीम का लाभ देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

आशीर्वाद योजना क्या है ?
पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में मदद करना है। इस योजना के तहत सरकार पात्र परिवारों को बेटी की शादी के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती है। 

आशीर्वाद योजना क्या है ?
इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी परिवार की बेटी की शादी केवल पैसों की कमी की वजह से न रुके। ये योजना खासतौर पर समाज के कमजोर वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि बेटियों को

सम्मानपूर्वक जीवन की नई शुरुआत मिल सके। आशीर्वाद योजना का लाभ किसे मिलेगा ?
इस योजना का लाभ पंजाब के स्थायी निवासियों को दिया जाता है। इसका फायदा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार उठा सकते हैं। अनुसूचित जाति की विधवा या तलाकशुदा महिलाएं अगर पुनर्विवाह करती हैं तो उन्हें भी इस योजना के तहत सहायता प्रदान की जाती है।
आशीर्वाद योजना क्या है ?
बेटी की उम्र शादी के लिए कानूनी रूप से निर्धारित उम्र के अनुसार यानी कि 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा 32,790 के भीतर होनी जरूरी है। एक परिवार को इस योजना का लाभ 2 लड़कियों को ही दिया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंच सके। 

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