मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना से अब सीधे खाते में मिलेगी राशि

सुपौल. महिला एवं बाल विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा यूटीआई नेचुरल फंड के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत वर्ष 2008 से 2012 के बीच यूटीआई बॉन्ड प्राप्त करने वाली कन्या लाभुकों के लिए अब परिवर्तन राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी लाभार्थी कन्याओं को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी। राशि प्राप्त करने से पूर्व संबंधित यूटीआई बॉन्ड धारक लाभुकों को अपने-अपने आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करना अनिवार्य होगा।

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Published On :

जनवरी 15, 2026

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सुपौल.

महिला एवं बाल विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा यूटीआई नेचुरल फंड के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत वर्ष 2008 से 2012 के बीच यूटीआई बॉन्ड प्राप्त करने वाली कन्या लाभुकों के लिए अब परिवर्तन राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी लाभार्थी कन्याओं को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी। राशि प्राप्त करने से पूर्व संबंधित यूटीआई बॉन्ड धारक लाभुकों को अपने-अपने आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करना अनिवार्य होगा। योजना से जुड़ी जिन कन्याओं की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन्हें आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क कर केंद्र पर उपलब्ध सर्वेक्षण फॉर्म भरना होगा। फॉर्म के साथ लाभार्थी को आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र एवं यूटीआई बॉन्ड की मूल प्रति संलग्न करनी होगी।

इसके अलावा, 18 वर्ष पूर्ण होने पर रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड के अंतिम चार अंक, पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो) तथा पूरा भरा हुआ केवाईसी फॉर्म भी जमा करना आवश्यक है। साथ ही लाभार्थी का बैंक बचत खाता एवं यूपीआई से संबंधित प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरांत राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 से 2012 के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बालिकाओं का मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत यूटीआई बैंक के माध्यम से फॉर्म भरा गया था, जिसके बाद यूटीआई बॉन्ड लाभार्थियों को भेजे गए थे। इन बांड का वितरण आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से किया गया था।

अब वर्ष 2026 में इन बॉन्डों की परिपक्वता पर राशि मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आईसीडीएस के तहत जिले भर में इस योजना को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है, ताकि कोई भी पात्र लाभुक वंचित न रह जाए। योजना का लाभ 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी अविवाहित कन्याओं के साथ-साथ विवाहित लाभार्थियों को भी दिया जा रहा है। जो कन्याएं विवाह के बाद दूसरे स्थान पर चली गई हैं, उनके लिए भी आंगनबाड़ी केंद्र पर विशेष सर्वेक्षण फॉर्म भरे जा रहे हैं।विवाहित लाभार्थियों के लिए फॉर्म में विवाह की तिथि, वर्तमान निवास, वैवाहिक स्थिति एवं जीवन स्थिति (जीवित/अन्य विवरण) से संबंधित कॉलम भरे जा रहे हैं, ताकि सत्यापन के बाद उन्हें भी योजना का लाभ मिल सके।

समाज कल्याण विभाग ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे समय रहते अपने आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज जमा करें, ताकि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली राशि समय पर उनके खाते में स्थानांतरित की जा सके।

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