कुंतल की चिट्ठी का आरोप बेबुनियाद, CBI ने आरोपों को किया खारिज

Shankhdhar Shivi
By Shankhdhar Shivi

Input: Chandan…

कुंतल घोष ने जेल में पत्र लिखकर आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ अभिषेक बनर्जी के नाम का ‘दबाव’ डाला जा रहा है. सीबीआई ने शुक्रवार को दावा किया कि राज्य में शिक्षा नियुक्तियों में भ्रष्टाचार में फंसे कुंतल के ‘विवादित’ पत्र के आरोप निराधार हैं।

कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिंह की अदालत में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कुंतल के आरोप बेबुनियाद हैं. उन्होंने यह भी कहा कि पत्र में कोई दम नहीं है. जस्टिस सिंह ने केंद्रीय जांच एजेंसी को संबोधित करते हुए कहा, ”किंग पिन तक पहुंचना अब भी क्यों संभव नहीं हो सका है?”

कुंतल घोष ने किया था दावा…


अभिषेक ने 29 मार्च को धर्मतला के शहीद मीनार में एक बैठक में मांग की थी कि हिरासत में रहते हुए मदन मित्रा, कुणाल घोष को केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनका नाम लेने के लिए कहा था। इसके बाद राज्य में शिक्षा भर्ती भ्रष्टाचार में फंसे तृणमूल के निष्कासित युवा नेता कुंतल घोष ने दावा किया कि उन पर अभिषेक का नाम उजागर करने के लिए ईडी, सीबीआई द्वारा ‘दबाव’ डाला जा रहा था। कुंतल ने निचली अदालत को पत्र लिखकर इसकी शिकायत भी की थी.

उन्होंने कोलकाता के हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन को एक पत्र भी भेजा और पुलिस हस्तक्षेप की मांग की। इसके बाद हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जरूरत पड़ने पर इस मामले में सीबीआई या ईडी अभिषेक से पूछताछ कर सकती है. हाई कोर्ट की जज अमृता सिंह ने भी उसी आदेश को बरकरार रखा. इसके बाद अभिषेक को सीबीआई ने बुलाया था. अभिषेक से सीबीआई ने 20 मई को कोलकाता के निज़ाम पैलेस (जहां सीबीआई कार्यालय स्थित है) में साढ़े 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। इसके बाद अभिषेक को ईडीओ ने तलब किया था. लेकिन अभिषेक ईडी दफ्तर में उपस्थित नहीं हुए।

Read more: समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती होंगे प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ी..

सुप्रीम कोर्ट से अभिषेक को झटका…


सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक को सीबीआई और ईडी की पूछताछ से सुरक्षा नहीं मिली. कुंतल की चिट्ठी से जुड़े अभिषेक के मामले पर पिछले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वे इस संबंध में हाई कोर्ट की एकल पीठ द्वारा दिए गए आदेश में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे. क्योंकि, कोई भी हस्तक्षेप मामले में बाधा बनकर सामने आ सकता है. ऐसे में शुक्रवार को सीबीआई ने हाईकोर्ट को रिपोर्ट दी कि कुंतल की शिकायत निराधार है. सीबीआई की ओर से यह भी बताया गया है कि कोर्ट ने कुंतल की जेल यात्रा के पहले दिन से लेकर पत्र लिखे जाने तक के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी कुछ दिनों के फुटेज ही मिल पाए हैं. बाकी फुटेज गायब है.

Share This Article
Exit mobile version