Arvind Kejriwal Bail Judgement: दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऐसे कयास लगाए जा रहे है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिलेगी या जेल बरकरार रहेगी? आज साफ हो जाएगा। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं जिनपर एक साथ 25 मई को छठे चरण में वोटिंग संपन्न कराई जाएगी। वहीं सात सीटें चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, पश्चिम दिल्ली और दक्षिण दिल्ली हैं। जहां अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) भी चुनाव मैदान में है।
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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वह दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक निर्वाचित नेता हैं। चुनाव हो रहे हैं। यह असाधारण परिस्थिति है। ऐसा नहीं है कि वह कोई आदतन अपराधी हैं। हम इस बारे में दलीलें सुनने पर विचार करेंगे कि उन्हें अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए या नहीं। वहीं, शीर्ष अदालत ने मुख्यमंत्री की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि न्यायालय यह नहीं चाहता कि वह अंतरिम जमानत मिलने पर सरकारी कामकाज करें। पीठ ने कहा, ‘अगर आप सरकारी कामकाज करते हैं तो यह हितों का टकराव होगा और हम ऐसा नहीं चाहते।
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ED ने किया है अंतरिम जमानत का विरोध
ED ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का पुरजोर विरोध किया है। जांच एजेंसी ने कहा कि -“चुनाव लड़ने के लिए भी अंतरिम ज़मानत नहीं दी जा सकती है। ED के मुताबिक किसी भी राजनेता को आम आदमी से अधिक अधिकार नहीं मिल सकता है। PMLA (मनी लॉड्रिंग रोकथाम कानून) के तहत कई नेता जेल में हैं, यदि अरविंद केजरीवाल को इस तरह से जमानत दी गई तो वे सब भी इसी कारण अंतरिम ज़मानत मांगने लगेंगे। चुनाव प्रचार के लिए आज तक किसी राजनेता को अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना एक ऐसा उदाहरण पेश करेगा जिसके तहत नेता गुनाह करके चुनाव की आड़ में जांच से बचने की कोशिश करेंगे”।