नहीं मिली छात्रों को राहत,NEET काउंसलिंग पर रोक से इनकार.. सुप्रीम कोर्ट ने NTA से मांगा जवाब

Aanchal Singh
By Aanchal Singh

NEET UG 2024: नीट परीक्षा 2024 के नतीजे जारी होने के बाद पूरे देश में घमासान मचा हुआ है. जब से नीट परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ है,तभी से ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. फिर से एग्जामिनेशन (Re NEET) से लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को बंद करने की मांग देशभर में उठ रही. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी..रिजल्ट आने के बाद मचे घमासान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आ गया है.

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नीट काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं

बताते चले कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि नीट की काउंसलिंग पर किभी तरह की कोई रोक नहीं लगेगी. अब तय समय पर ही नीट की काउंसलिंग होगी. सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भी जारी किया है. बता दे कि इस याचिका में 4 जून को आए नीट यूजी रिजल्ट के आधार पर होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

एनटीए को जारी किया नोटिस

आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट एग्जाम से जुड़ी इस याचिका पर सुनवाई की है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए काउंसिलिंग पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया और कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है. हमें एनटीए से जवाब चाहिए.

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किसने दायर की थी याचिका ?

सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका तेलंगाना के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और आंध्र प्रदेश के रहने वाले डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन ने दायर की है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस याचिका को दूसरी याचिका से जोड़ दिया. इस याचिका में परीक्षा रद्द करके इसके दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई है. प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर नीट-यूजी 2024 की परीक्षा फिर से कराने के अनुरोध वाली याचिका पर अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को जवाब देना है.

देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे

बता दें कि जब से नीट यूजी के रिजल्ट आए हैं, तभी से देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं. जगह-जगह पर छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं और एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं. आपको बता दे कि, ये छात्र नीट एग्जाम रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं. याचिका में नीट यूजी परीक्षा 2024 में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया गया है. एक परीक्षा केंद्र के 67 परीक्षार्थियों को पूरे 720 अंक मिले हैं, इस पर भी याचिकाकर्ताओं ने संदेह जताया है.

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