विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर सख्ती, रांची के 6 कोचिंग संस्थानों पर नोटिस चस्पा

रांची  विद्यार्थियों की सुरक्षा और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने को लेकर रांची नगर निगम ने शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ जांच और कार्रवाई तेज कर दी है। निगम की नगर निवेशन शाखा की टीम ने गुरुवार को हरिओम टावर और ली डिजायर काम्प्लेक्स, लालपुर में संचालित कोचिंग एवं प्रशिक्षण संस्थानों की जांच की।  नियमों के उल्लंघन और आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलने पर छह संस्थानों के खिलाफ नोटिस चस्पा किया गया। इस दौरान जब निगम की ओर से ली डिजायर कॉम्प्लेक्स स्थित स्काईटेक एविएशन के संचालक से स्वीकृत भवन प्लान, फायर एनओसी और ट्रेड लाइसेंस समेत अन्य दस्तावेज

Wrriten By :

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Published On :

अगस्त 28, 2026

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रांची
 विद्यार्थियों की सुरक्षा और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने को लेकर रांची नगर निगम ने शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ जांच और कार्रवाई तेज कर दी है। निगम की नगर निवेशन शाखा की टीम ने गुरुवार को हरिओम टावर और ली डिजायर काम्प्लेक्स, लालपुर में संचालित कोचिंग एवं प्रशिक्षण संस्थानों की जांच की। 

नियमों के उल्लंघन और आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलने पर छह संस्थानों के खिलाफ नोटिस चस्पा किया गया। इस दौरान जब निगम की ओर से ली डिजायर कॉम्प्लेक्स स्थित स्काईटेक एविएशन के संचालक से स्वीकृत भवन प्लान, फायर एनओसी और ट्रेड लाइसेंस समेत अन्य दस्तावेज मांगे जाने पर हंगामा हो गया। 

स्काईटेक एविएशन प्रबंधन द्वारा निगम पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए किसी तरह का दस्तावेज देने से मना कर दिया गया। निगम ने संस्थान पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया। अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के बाद संस्थान के विरुद्ध निगम द्वारा नोटिस चस्पा किया गया।

जिन संस्थानों पर कार्रवाई की गई, उनमें समर्थ एकेडमी, फिट्जी, स्काईटेक एविएशन, मेंटर्स एडुसर्व और भनवर राठौड़ डिजाइन स्टूडियो सहित अन्य शामिल हैं। निगम ने संबंधित संस्थानों को नोटिस में दर्ज कमियों को दूर करने और आवश्यक वैधानिक दस्तावेज तीन दिनों के भीतर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

फायर सेफ्टी और ट्रेड लाइसेंस जरूरी
नगर निगम के अनुसार, व्यावसायिक भवनों में संचालित कोचिंग संस्थानों के लिए स्वीकृत भवन नक्शा, फायर एक्जिट, वैध फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस समेत अन्य जरूरी दस्तावेज और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। इन प्रावधानों का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में विद्यार्थियों और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 

निगम ने चेतावनी दी है कि तीन दिनों की निर्धारित अवधि में कमियां दूर नहीं करने या जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित संस्थानों को सील किया जा सकता है।

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