हेलमेट से नो-पार्किंग तक सख्ती, रांची में 29 दिन में 91,209 चालान; 268 मामले कोर्ट भेजे

रांची यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ रांची यातायात पुलिस ने अगस्त माह में व्यापक अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक, यातायात के निर्देश पर एक से 29 अगस्त तक चलाए गए विशेष अभियान में चारपहिया, दोपहिया, आटो और टोटो वाहनों की सघन जांच की गई। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ 91,209 चालान काटे गए। वहीं, 268 मामलों को न्यायालय में अभियोजन के लिए भेजा गया। जारी आंकड़ों के अनुसार, हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ सबसे अधिक 45,724 चालान किए गए। इसके बाद नो-पार्किंग में 30,732, ओवरस्पीड के 4,047 और

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Published On :

अगस्त 31, 2026

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रांची
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ रांची यातायात पुलिस ने अगस्त माह में व्यापक अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक, यातायात के निर्देश पर एक से 29 अगस्त तक चलाए गए विशेष अभियान में चारपहिया, दोपहिया, आटो और टोटो वाहनों की सघन जांच की गई।

इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ 91,209 चालान काटे गए। वहीं, 268 मामलों को न्यायालय में अभियोजन के लिए भेजा गया। जारी आंकड़ों के अनुसार, हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ सबसे अधिक 45,724 चालान किए गए।

इसके बाद नो-पार्किंग में 30,732, ओवरस्पीड के 4,047 और रेड लाइट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 3,796 चालान काटे गए। गलत दिशा में वाहन चलाने के मामले में भी पुलिस ने सख्ती बरतते हुए 3,311 चालान किए।

इन नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई
पुलिस ने बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 416, फिक्सचर लाइट के मामले में 272, बिना वर्दी के 129, फैंसी नंबर प्लेट के 163, नो एंट्री के 812, बिना बीमा के 130 और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 206 चालान किए। ट्रिपल राइडिंग के 36, शराब पीकर वाहन चलाने के 54, अतिरिक्त सवारी बैठाने के 243 और प्रेशर हार्न के इस्तेमाल पर 83 चालान काटे गए।

वहीं, पिलियन राइडिंग के 324, प्रदूषण से जुड़े 229, टो वाहन से संबंधित 70, मॉडिफाइड साइलेंसर के 66 और ब्लैक फिल्म के आठ मामलों में कार्रवाई की गई। अन्य यातायात उल्लंघनों के लिए भी 358 चालान किए गए।

268 मामले न्यायालय भेजे गए
यातायात पुलिस के अनुसार, अभियान के दौरान कुल 91,209 चालान जारी किए गए, जिनकी कुल राशि 6,39,98,950 रुपये है। इसके अलावा 268 मामलों को न्यायालय में अभियोजन के लिए भेजा गया। इनमें आटो/टोटो से जुड़े 14, नंबर प्लेट के 16 और ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण से संबंधित 238 मामले शामिल हैं।

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए वाहन चलाएं। खासकर दोपहिया वाहन चालक हेलमेट और चारपहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें।

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