Shahi Idgah Masjid Dispute: यूपी के मथुरा में शाही मस्जिद के सर्वे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने मुस्लिम पक्ष की मांग पर कोर्ट कमिश्नर के सर्वे पर रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट मामले की सुनवाई जारी रखें। 23 जनवरी, 2024 को अब इस मसले पर अगली सुनवाई होगी।
दिशा-निर्देश मांगने वाले एक अस्पष्ट आवेदन पर कार्रवाई की
आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वव्यापी दिशा-निर्देश मांगने वाले एक अस्पष्ट आवेदन पर कार्रवाई की। शाही ईदगाह कमेटी ने सभी मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर होने का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने के खिलाफ मस्ज़िद पक्ष की याचिका सुने। हाईकोर्ट को अभी सर्वे का आदेश नहीं देना था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे से जुड़ा आदेश दिया था
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे से जुड़ा आदेश दिया था। जबकि शाही ईदगाह कमेटी ने मथुरा की जिला अदालत से सभी मामले हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने का विरोध किया है। जिस पर अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। बता दें कि मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को फैसला सुनाया था। तब हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद परशाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने विवादित जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को भी मंजूरी दे दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने का आदेश दिया था।
read more: One Nation One Election को लेकर AIMIM चीफ ने एक बार फिर से आपत्ति जताई