NEET 2024 : NEET परीक्षा मामले में धांधली पर सुप्रीमकोर्ट में आज सुनवाई हुई कोर्ट ने एनटीए द्वारा याचिका पर सुनवाई की.एनटीए ने सुप्रीमकोर्ट से अनुरोध किया है कि,इस मामले पर हाईकोर्ट में दायर याचिका को सुप्रीमकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए.नीट-यूजी 2024 को लेकर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीमकोर्ट ने पिछले सप्ताह परीक्षा में प्रश्न-पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और एनटीए से जवाब मांगा था.नीट परीक्षा 5 मई को 4 हजार 750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी जिसमें करीब 24 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था।
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8 जुलाई को होगी अब सुनवाई
आपको बता दें कि,इस मामले पर कोर्ट अब 8 जुलाई को सुनवाई करेगी.सुप्रीमकोर्ट ने अलग-अलग हाईकोर्ट में नीट परीक्षा से संबंधित दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए रोक लगा दी है.सुप्रीमकोर्ट ने नीट परीक्षा से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस जारी किया है और हाईकोर्ट के समक्ष सभी याचिकाओं पर रोक लगा दी है और फिर से दोहराया है कि,वो काउंसिलिंग प्रक्रिया को नहीं रोकेगा।
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केंद्र और NTA से मांगा जवाब
सुप्रीमकोर्ट में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने आज सुनवाई की.पीठ ने नीट परीक्षा से जुड़ी 14 याचिकाओं पर सुनवाई की इनमें से 10 याचिकाएं 49 छात्रों और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया नामक छात्र संगठन द्वारा दायर की गई थी.जबकि बाकी 4 याचिकाएं एनटीए की ओर से दायर की गईं थी.सुप्रीमकोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा है.ये नोटिस नीट-यूजी 2024 की परीक्षा को रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर जारी की गई है।
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परीक्षा कराने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं-SC
इससे पहले परीक्षा से संबंधित अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीमकोर्ट ने 18 जून को कहा था कि,परीक्षा कराने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती…भले ही किसी की ओर से 0.001 प्रतिशत की लापरवाही हुई हो इससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए.
सुप्रीमकोर्ट ने कुछ छात्रों द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और एनटीए को नोटिस भी जारी किया है जो मेघालय केंद्र में NEET-UG परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे और कथित तौर पर उनको 45 मिनट कम मिले थे.उन्होंने प्रार्थना की थी कि,उन्हें उन 1563 छात्रों में शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और जिन्हें 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया गया था।