Satyendar Jain: दिल्ली जल बोर्ड (DJB) से जुड़े कथित एसटीपी घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन समेत कुल पांच आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गिरफ्तारी की वैधता से जुड़ी जैन की याचिका पर भी विचार किया और उसे खारिज कर दिया।
गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका खारिज
सत्येंद्र जैन ने अदालत के समक्ष अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए इसे अवैध बताया था। उनकी ओर से गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे और राहत की मांग की गई थी। हालांकि, अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल सत्येंद्र जैन को न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।
पांच आरोपियों को न्यायिक हिरासत
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित दिल्ली जल बोर्ड एसटीपी घोटाला मामले में सत्येंद्र जैन के साथ चार अन्य आरोपियों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा है। जांच एजेंसी की कार्रवाई के बाद सभी आरोपियों को अदालत के सामने पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़े दस्तावेजों और जांच की स्थिति पर विचार करने के बाद न्यायिक हिरासत का आदेश दिया।
अंकित श्रीवास्तव की पुलिस हिरासत मंजूर
इसी मामले में अदालत ने आरोपी अंकित श्रीवास्तव की दो दिन की पुलिस हिरासत भी मंजूर की है। जांच एजेंसी की ओर से पूछताछ के लिए हिरासत की मांग की गई थी। अदालत ने दलीलों पर विचार करने के बाद दो दिन की पुलिस कस्टडी की अनुमति दी। अब जांच एजेंसी इस अवधि में उनसे मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ कर सकेगी।
एसीबी ने की थी गिरफ्तारी
जानकारी के मुताबिक, एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) ने एक दिन पहले सत्येंद्र जैन और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी ने आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश किया। इसके बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। एसटीपी घोटाले से जुड़े आरोपों की जांच फिलहाल जारी है और एजेंसी मामले से संबंधित तथ्यों को जुटाने में लगी है।
जमानत पर भी अदालत में हुई सुनवाई
सत्येंद्र जैन और अन्य आरोपियों की ओर से अदालत में जमानत के लिए याचिका भी दायर की गई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन जमानत याचिकाओं पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। इसका मतलब है कि मामले में अभियोजन पक्ष और अन्य संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद अदालत जमानत से जुड़े मुद्दे पर आगे फैसला करेगी।
25 अगस्त को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई
अदालत ने सत्येंद्र जैन और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की है। उस दिन मामले में दोनों पक्ष अपनी दलीलें रख सकते हैं। अदालत यह भी देखेगी कि आरोपियों को जमानत देने के लिए कानूनी आधार मौजूद हैं या नहीं। फिलहाल पांच आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि अंकित श्रीवास्तव को दो दिन की पुलिस हिरासत मिली है।
एसटीपी घोटाला मामला जांच के केंद्र में
दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े इस कथित घोटाले में जांच एजेंसी की कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है। मामले में आरोपों की पूरी तस्वीर जांच आगे बढ़ने के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल अदालत ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज कर दी है और आरोपियों की जमानत पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। मामले में आने वाले दिनों में जांच और अदालत की कार्यवाही पर सभी की नजर रहेगी।
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