रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड: दो आरोपितों की जमानत याचिका एनआईए कोर्ट ने की खारिज

रांची झारखंड की राजधानी रांची स्थित सीआईडी और एनआईए की विशेष अदालतों में शनिवार को कई हाई-प्रोफाइल मामलों में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई।  जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी, जेएसएससी-सीजीएल पेपर लीक और पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड से जुड़ी याचिकाओं पर अदालती आदेश सामने आए हैं। रोशन केरकेट्टा व अन्य की जमानत पर सुनवाई 2 सितंबर को सीआईडी कोर्ट में जेपीएससी (JPSC) परीक्षा गड़बड़ी मामले में धोखाधड़ी कर परीक्षा पास करने के आरोपी रोशन केरकेट्टा, मनोज कुमार और एजेंट उमाकांत उरांव ने एक साथ जमानत याचिका दाखिल की है।  एपीपी के अनुरोध पर अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 2 सितंबर निर्धारित

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Published On :

अगस्त 30, 2026

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रांची
झारखंड की राजधानी रांची स्थित सीआईडी और एनआईए की विशेष अदालतों में शनिवार को कई हाई-प्रोफाइल मामलों में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। 

जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी, जेएसएससी-सीजीएल पेपर लीक और पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड से जुड़ी याचिकाओं पर अदालती आदेश सामने आए हैं।

रोशन केरकेट्टा व अन्य की जमानत पर सुनवाई 2 सितंबर को
सीआईडी कोर्ट में जेपीएससी (JPSC) परीक्षा गड़बड़ी मामले में धोखाधड़ी कर परीक्षा पास करने के आरोपी रोशन केरकेट्टा, मनोज कुमार और एजेंट उमाकांत उरांव ने एक साथ जमानत याचिका दाखिल की है। 

एपीपी के अनुरोध पर अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 2 सितंबर निर्धारित की है। तीनों को 5 अगस्त को सीआईडी और लखनऊ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया था।

वहीं, मामले के एक अन्य आरोपी लालू कुमार यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर 7 सितंबर को सुनवाई होगी।

टीडीपीएल कर्मी अभय तिवारी की याचिका पर होगी सुनवाई
जेएसएससी-सीजीएल (JSSC-CGL) परीक्षा-2024 पेपर लीक मामले में टीडीपीएल के पूर्व अधिकारी अभय कुमार तिवारी की जमानत याचिका पर सीआईडी कोर्ट में 2 सितंबर को सुनवाई होगी। 

अभय तिवारी 20 अगस्त से न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि उनकी पत्नी सुषमा कुमारी और भाई अक्षय तिवारी भी जेल में हैं। 18 दिसंबर 2024 को रातू थाना में दर्ज इस केस की जांच 1 जनवरी 2025 से सीआईडी कर रही है।

पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड: एनआईए कोर्ट ने खारिज की जमानत
एनआईए (NIA) की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड के आरोपित प्रफुल्ल कुमार महतो और बलराम साहू उर्फ डेविड की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। 

एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुनाया। उल्लेखनीय है कि 9 जुलाई 2008 को बुंडू स्थित एसएस हाईस्कूल में कार्यक्रम के दौरान तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 

एनआईए के अनुसार, प्रफुल्ल पर साजिश में शामिल होने, हथियार उपलब्ध कराने और नक्सलियों को पनाह देने का आरोप है।

 

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