Railway Update Rules: रेलवे ने बदले टिकट रद्द करने के नियम, जानें किस समय कितना कटेगा पैसा

भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सफर के समय के अनुसार कैंसिलेशन चार्ज कटेगा। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले इन नियमों से यात्रियों और रेलवे दोनों की सुरक्षा बढ़ेगी। जानें किस समय कितना पैसा कटेगा।

Wrriten By :

Neha Mishra

Published On :

मार्च 24, 2026

Railway Update Rules: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और टिकट बुकिंग प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए कन्फर्म टिकट कैंसिलेशन के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार यह कदम उन दलालों और बुकिंग एजेंट्स को रोकने के लिए उठाया गया है जो बल्क में टिकट बुक करके आखिरी समय में कैंसिल कर अपना पैसा वापस ले लेते थे। ये नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे।

LPG Cylinder Rules: LPG सिलेंडर बुकिंग के नए नियम जारी, अब महीने में केवल दो रिफिल ही संभव, जानें क्या है सरकार का नया फरमान

टिकट कैंसिलेशन चार्ज अब समय के अनुसार

रेलवे ने टिकट कैंसिल करने की फीस को सफर के समय के अनुसार तय किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्रियों को समय पर टिकट कैंसिल करने पर उचित रिफंड मिले, जबकि दलालों की मनमानी रोक दी जाए।

  1. 72 घंटे से अधिक समय पहले: यदि आप ट्रेन चलने से 30 दिन से लेकर 72 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करते हैं, तो केवल निर्धारित कैंसिलेशन चार्ज कटेगा और बाकी रकम पूरी तरह वापिस मिलेगी।
  2. 72 से 24 घंटे पहले: इस समय अवधि में टिकट कैंसिल करने पर कुल किराए का 25% काटा जाएगा।
  3. 24 से 8 घंटे पहले: अगर आप यात्रा से 1 दिन पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो 50% किराया कट जाएगा।
  4. 8 घंटे से कम समय: ट्रेन चलने से 8 घंटे पहले से टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

इस तरह समय के अनुसार फीस कटने से यात्रियों और रेलवे दोनों के हितों का संतुलन बनाया गया है।

Indian Railways New Rules: रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा, 10 घंटे पहले पता चलेगा रिजर्वेशन

बोर्डिंग स्टेशन बदलने में बड़ी राहत

बोर्डिंग स्टेशन बदलने में बड़ी राहत
बोर्डिंग स्टेशन बदलने में बड़ी राहत

टिकट कैंसिल नियमों में बदलाव के साथ रेलवे ने बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा को भी बढ़ाया है। अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। पहले यह सुविधा केवल चार्ट बनने से लगभग 4 घंटे पहले तक ही उपलब्ध थी। यह बदलाव खासकर उन यात्रियों के लिए मददगार साबित होगा जो बड़े शहरों में रहते हैं, जहाँ एक से अधिक रेलवे स्टेशन होते हैं। इससे वे आखिरी समय में अपने नजदीकी स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं।

बदलाव क्यों जरूरी था

रेलवे का मानना है कि सख्त कैंसिलेशन नियमों से बल्क बुकिंग करने वाले दलालों की गतिविधियाँ कम होंगी। इसके फायदे इस प्रकार हैं:

  • वास्तविक यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।
  • रेलवे का राजस्व सुरक्षित रहेगा और नुकसान कम होगा।
  • ट्रेन में नो-शो (टिकट होने के बावजूद न यात्रा करना) की समस्या घटेगी।

Railway New Rules: चार्टिंग के बदले नियम, अब बैग पैक करने से पहले ही जान लें टिकट का स्टेटस