Rahul Gandhi Chaiabasa: लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 6 अगस्त को चाईबासा की अदालत में पेश होंगे।इससे संबंधित एक हलफनामा राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से आज झारखंड उच्च न्यायालय में दिया गया।गौरतलब है कि,चाईबासा की अदालत द्वारा एक मामले में लंबे समय तक उपस्थित न होने के कारण राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।गैर जमानती वारंट से संबंधित आदेश को राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी जिस पर आज सुनवाई हुई।
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चाईबासा कोर्ट में 6 अगस्त को राहुल गांधी की पेशी
राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से निचली अदालत में उपस्थित होने का समय मांगा गया जिस पर उच्च न्यायालय के निर्देश पर हलफनामा के जरिए राहुल गांधी के अधिवक्ता ने 6 अगस्त को चाईबासा की अदालत में उपस्थित होने की बात कही है।आपको बताते चलें कि,झारखंड में चाईबासा की एक अदालत में भाजपा नेता प्रताप कटियार की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया है जिसमें राहुल गांधी के एक बयान से मानहानि होने की बात कही गई है।
मानहानि से जुड़े मामले में होगी पेशी
यह पूरा मामला झारखंड में 28 मार्च 2018 कांग्रेस अधिवेशन का है जो राहुल गांधी द्वारा भाजपा नेताओं पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है।बीजेपी नेता प्रताप कुमार कटियार ने राहुल गांधी की टिप्पणी को मानहानी बताते हुए 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था इसके बाद यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में भेज दिया गया जहां राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया और उन्हें पेशी का आदेश दिया गया था जिसे राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 26 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था जिसमें उनके वकील ने कोर्ट में उन्हें पेशी के लिए छूट देने की अपील की थी जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया और गैर जमानती वारंट जारी करते हुए राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।6 अगस्त को राहुल गांधी अब कोर्ट में पेश होंगे जिसकी सुनवाई भी इसी दिन होगी।