Punjab News: पंजाब राज्य में चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इसके तहत चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2026 जारी कर दी है। अब राज्य के नागरिक घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से यह जांच सकते हैं कि उनका नाम नई सूची में सुरक्षित है या किसी कारणवश सूची से हटा दिया गया है। मतदाता सूची से जुड़ी हर जरूरी जानकारी और प्रक्रिया को सरल रूप में नीचे समझाया गया है।
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ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?
सूची में अपना नाम देखने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) पंजाब की आधिकारिक वेबसाइट www.ceopunjab.gov.in पर जाना होगा। इस पोर्टल पर तीन बेहद महत्वपूर्ण लिंक दिए गए हैं, जिनके जरिए आसानी से स्थिति जांची जा सकती है:
DRAFT ROLL 2026: इस लिंक पर क्लिक करके सबसे पहले अपना जिला और संबंधित विधानसभा क्षेत्र चुनें। इसके बाद कैप्चा कोड भरकर अपने पार्ट नंबर के अनुसार वोटर लिस्ट की पीडीएफ (PDF) डाउनलोड करें। इस फाइल में आसानी से अपना नाम और अन्य विवरण खोजा जा सकता है।
वोटर हेल्पलाइन या पोर्टल: यदि आपको अपना पार्ट या बूथ नंबर नहीं पता है, तो चुनाव आयोग के राष्ट्रीय पोर्टल www.voters.eci.gov.in पर जाकर ‘Search Your Name in Voter List’ विकल्प का चयन करें। यहां अपना EPIC नंबर (वोटर आईडी कार्ड नंबर) और राज्य का नाम डालकर जानकारी मिल जाएगी।
ASDD LIST: इस विशेष लिंक के माध्यम से उन मतदाताओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है जिनके नाम सूची से हटाए गए हैं। यहां अपना EPIC नंबर दर्ज करके स्थिति जांची जा सकती है।
SEARCH LIST SIR 2003: इस विकल्प के जरिए पुरानी यानी वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में भी नाम खोजा जा सकता है।
नाम कटने पर क्या करें? फॉर्म-6 भरने की पूरी प्रक्रिया
यदि जांच करने पर आपका नाम नई ड्राफ्ट लिस्ट-2026 से गायब मिलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मतदाता फॉर्म-6 (Form-6) भरकर अपना नाम सूची में दोबारा जुड़वाने के लिए दावा पेश कर सकते हैं। इस फॉर्म को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरकर आगामी 12 सितंबर तक जमा कराया जा सकता है।
इसके अलावा, 16 अगस्त को विशेष बूथ लेवल कैंप आयोजित किए जाएंगे, जहां जाकर अपनी स्थिति चेक की जा सकती है और नाम न होने पर तुरंत मौके पर ही फॉर्म-6 भरकर जमा किया जा सकता है।
फॉर्म और दस्तावेज कहां और कैसे जमा करें?
ऑफलाइन माध्यम: आवेदन पत्र और जरूरी दस्तावेज अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा तहसील, एसडीएम कार्यालय की चुनाव शाखा या ERO/AERO कार्यालय में भी इन्हें सौंपा जा सकता है। ऑफलाइन फॉर्म जमा करते समय संबंधित अधिकारी से प्राप्ति रसीद (Receipt) अवश्य लें, जिस पर दिए गए रेफरेंस नंबर से बाद में स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है।
ऑनलाइन माध्यम: घर बैठे आवेदन के लिए voters.eci.gov.in पोर्टल या Voter Helpline App का इस्तेमाल किया जा सकता है। पोर्टल पर मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद ‘Form-6’ (New Registration for General Electors) का चयन करें। इसके बाद अपना व्यक्तिगत विवरण, पता, फोटो, उम्र और निवास प्रमाण पत्र से जुड़े दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म को सफलतापूर्वक सबमिट कर दें।
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