ध्वनि विस्तारक यंत्र हटाने का सिलसिला जारी, लाउडस्पीकर हटाने के सख्त निर्देश जारी

Aanchal Singh
By Aanchal Singh

सागर संवाददाता: आशु दुबे

Sagar: सागर जिले की सभी तहसीलों के प्रमुख मंदिर,मस्जिदों, गुरुद्वारों में लाउडस्पीकर व मैरिज गार्डनों में डीजे बजाने पर धारा 144 की उल्लंघन की कार्रवाई होगी। नए वर्ष पर होने वाले कार्यक्रमों में ध्वनि मानकों का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन होने पर या शिकायत मिलने पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार राजेश पांडे ने तमाम मंदिर,मस्जिद के कमेटियों सदस्यों, पुजारियों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए की लाउडस्पीकर बजाने या अन्य ध्वनि प्रदूषण संबंधी शिकायत मिलने पर उड़नदस्ता भेज कर कार्रवाई होगी।

कलेक्टर दीपक आर्य ने उड़नदस्ता में नोडल अधिकारी किए नियुक्त कलेक्टर दीपक आर्य ने आदेश जारी करते हुए कहां कि जिले में गठित किए गए उड़ान दस्तों के लिए तैनात अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे जो तुरंत कार्रवाई करेंगे।

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दोषी व्यक्ति के खिलाफ जुर्माना की होगी कार्रवाई

इसके साथ ही रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक ध्वनि प्रदूषण संबंधी मामलों की जांच जिले के सभी थाना प्रभारी भी कर सकेंगे। फिर रात के समय तय मानक के आधार पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पालन करेंगे। आदेश में कहा गया कि शांत क्षेत्र में 100 मीटर के दायरे में प्रेशर हॉर्न, लाउडस्पीकर या ऐसी साधनों का उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित होगा जिला एवं सत्र न्यायालय भवन, संभागायुक्त,वाणिज्यिक कर कार्यालय,कलेक्टर व जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों,सभी अस्पताल के आसपास 100 मीटर के दायरे को शांत क्षेत्र घोषित किया गया है। शांत क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी।

तेज आवाज वाले पटाखे भी नहीं फोड़ सकेंगे

तेज ध्वनि वाले पटाखे शांत क्षेत्र में या रात के समय नहीं फोड़ सकेंगे। लाउडस्पीकर या लोग संबोधन प्रणाली वाले उपकरणों का प्रयोग रात में नहीं किया जाएगा उच्च ध्वनि यंत्रों के उपयोग के पहले शहरी क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट और ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम से अनुमति लेना होंगी जरूरी।

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