थाना राजेन्द्रग्राम में शांति समिति की बैठक होली पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश

छबिलाल/राजेन्द्रग्राम आगामी होली पर्व के मद्देनज़र थाना राजेन्द्रग्राम परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाएं रखते हुए पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना रहा। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी प्रकाशचंद कोल ने की। इस अवसर पर एसआई अनुराग अवस्थी सहित पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। थाना प्रभारी ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील की है, कि होली के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, विवाद अथवा हुड़दंग की स्थिति उत्पन्न न होने दें तथा आपसी समन्वय एवं भाईचारे के

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Published On :

मार्च 1, 2026

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छबिलाल/राजेन्द्रग्राम

आगामी होली पर्व के मद्देनज़र थाना राजेन्द्रग्राम परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाएं रखते हुए पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना रहा। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी प्रकाशचंद कोल ने की। इस अवसर पर एसआई अनुराग अवस्थी सहित पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। थाना प्रभारी ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील की है, कि होली के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, विवाद अथवा हुड़दंग की स्थिति उत्पन्न न होने दें तथा आपसी समन्वय एवं भाईचारे के साथ पर्व मनाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सरपंच भंवर सिंह (गिरारी), उपसरपंच किरगी, ओमप्रकाश (भमरहा), सचिव कुमार चंद्रवंशी (करौंदी), अभिनंदन प्रसाद, रामनरेश, व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि तथा पत्रकारगण उपस्थित रहे। सभी ने प्रशासन को सहयोग देने का आश्वासन दिया।

प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 02 मार्च 2026 की रात्रि 11:30 बजे से 03 मार्च 2026 (धुरेड़ी) की सायं 05:00 बजे तक जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त अवधि में जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, एफ.एल.-3 (होटल बार) एवं देशी मद्य भंडार पूर्णतः बंद रहेंगे। मदिरा के क्रय-विक्रय एवं परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आबकारी एवं पुलिस विभाग को अवैध मदिरा के संग्रहण, निर्माण एवं परिवहन पर सतत निगरानी रखने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। अंततः नागरिकों से अपील की गई कि वे शांति, सद्भाव एवं सामाजिक समरसता बनाए रखते हुए होली पर्व को गरिमापूर्ण ढंग से मनाएं तथा प्रशासन का सहयोग करें।

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