गांव की सड़कों को बचाने के लिए पंचायत का बड़ा फैसला, अब नहीं चलेंगे ओवरलोड ट्राले

हाजीपुर/होशियारपुर. ब्लॉक और थाना हाजीपुर के अंतर्गत आने वाले गांव पट्टी नामनगर (बेला सरियाणा) में सरपंच की अध्यक्षता में पंचायत सदस्यों और गांव के गणमान्य लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में गांव की सड़कों पर चलने वाले ओवरलोड वाहनों के मुद्दे पर गंभीर चर्चा के बाद सर्वसम्मति से बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में पंचायत सदस्यों ने बताया कि गांव जट्ट बेली से ढाडेकटवाल तथा गांव कौडू बेला से ढाडेकटवाल को जोड़ने वाली सड़कें ओवरलोड ट्रालियों की आवाजाही से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो रही हैं। ये सड़कें घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, जहां

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Published On :

जुलाई 13, 2026

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हाजीपुर/होशियारपुर.

ब्लॉक और थाना हाजीपुर के अंतर्गत आने वाले गांव पट्टी नामनगर (बेला सरियाणा) में सरपंच की अध्यक्षता में पंचायत सदस्यों और गांव के गणमान्य लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में गांव की सड़कों पर चलने वाले ओवरलोड वाहनों के मुद्दे पर गंभीर चर्चा के बाद सर्वसम्मति से बड़ा फैसला लिया गया।

बैठक में पंचायत सदस्यों ने बताया कि गांव जट्ट बेली से ढाडेकटवाल तथा गांव कौडू बेला से ढाडेकटवाल को जोड़ने वाली सड़कें ओवरलोड ट्रालियों की आवाजाही से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो रही हैं। ये सड़कें घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, जहां स्कूली बसों और आम लोगों की लगातार आवाजाही रहती है। ऐसे में यहां से गुजरने वाले ओवरलोड ट्राले और ट्रालियां हर समय किसी बड़े हादसे और जान-माल के नुकसान का खतरा पैदा करते हैं।

ओवरलोड वाहनों के प्रवेश पर रोक
पंचायत ने निर्णय लिया कि इन सड़कों से किसी भी ओवरलोड ट्राले या ट्राली को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता है, तो मौके पर ही वाहन से अतिरिक्त सामान उतरवा दिया जाएगा।

स्कूल समय में मालवाहक वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध
पंचायत ने यह भी फैसला लिया कि स्कूलों के आने-जाने के समय किसी भी प्रकार के मालवाहक वाहन (ट्राली) को इन सड़कों से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सड़कों पर केवल डेढ़ सौ (150) क्विंटल तक माल ले जाने की अनुमति होगी। इसके लिए वाहन चालक के पास क्रशर की वैध पर्ची होना अनिवार्य रहेगा।

यदि किसी स्थानीय व्यक्ति को विशेष आवश्यकता के तहत वाहन लेकर गुजरना होगा, तो उसे अपने गांव के सरपंच से लिखित अनुमति पत्र दिखाना होगा। पंचायत द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय की प्रतियां आगे की कार्रवाई और सहयोग के लिए एसएचओ हाजीपुर, एसडीएम मुकेरियां और डीसी होशियारपुर को भी लिखित रूप में भेज दी गई हैं। 

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