UP में Love Jihad पर होगी अब जिंदगी भर की सजा,योगी सरकार ने सख्ती के लिए सदन में पेश किया बिल

Aanchal Singh
By Aanchal Singh
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Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लव जिहाद (Love Jihad) के लिए कड़ा कानून लागू करने का आदेश दिया है.प्रदेश में इस कानून के लागू हो जाने से लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं होगी.सोमवार को विधानसभा में योगी सरकार ने मौजूदा धर्मांतरण रोधी कानून में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश किया जिसमें सरकार ने कानून में अन्य सख्त नियमों के अलावा अधिकतम सजा को बढ़ाकर उम्रकैद,10 लाख रुपये तक भारी जुर्माना और जमानत को पहले से अधिक कठोर बनाने का प्रस्ताव है।

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लव जिहाद के खिलाफ UP में सख्त कानून

लव जिहाद के खिलाफ UP में सख्त कानून
लव जिहाद के खिलाफ UP में सख्त कानून

योगी सरकार उत्तर प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) को रोकने और इसको बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रही है योगी सरकार ने लव जिहाद कानून को पहले से कठोर कर ये साबित कर दिया है कि,सरकार लव जिहाद को लेकर बेहद गंभीर है.योगी सरकार ने लव जिहाद के कानून में संशोधन कर मिलने वाली सजा को उम्रकैद में बदलने का निर्णय लिया है.सीएम योगी ने सदन में विपक्ष के विरोध करने के बीच अपने भाषण में कहा ये सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति बेहद गंभीर है.सरकार बनते ही हमने एंटी रोमियो स्कवॉयड बनाए और इसका सबसे विरोध समाजवादी पार्टी ने किया।

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महिला सुरक्षा के प्रति योगी सरकार गंभीर

महिला सुरक्षा के प्रति योगी सरकार गंभीर

सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को अपने निशाने पर लेते हुए कहा,महिलाओं के खिलाफ अपराध में ज्यादातर समजावादी पार्टी के लोग किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं.वे उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कहते थे…लड़के हैं गलती हो जाती है,वे महिला सुरक्षा पर कैसे बात कर सकते हैं?सीएम योगी ने कहा,समाजवादी पार्टी महिलाओं की सुरक्षा के लिए खुद खतरा है,सरकार सजग है…सभी बेटियों और व्यापारियों को सुरक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

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लव जिहाद के दोषी होने पर होगी आजीवन कारावास

आपको बता दें कि,सरकार की ओर से लव जिहाद (Love Jihad) पर लाए गए कानून को 2 अगस्त को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित किया जा सकता है.सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि,सरकार ने इस कानून का दायरा इसलिए बढ़ाया क्योंकि 2020 में बने नियम का ज्यादा असर नहीं दिख रहा है ऐसी स्थिति में कानून में कई नई चीजों को जोड़ा गया है और सजा भी बढ़ाई गई है.पहले कानून में 10 साल तक सजा का प्रावधान था जो अब बढ़कर उम्रकैद में बदल जाएगी।लव जिहाद (Love Jihad) के तहत कानून में जिन 5 चीजों को अपराध माना गया है उसमें पहचान बदलकर शादी करना,छिपाकर धर्म बदलवाना,डर दिखाकर धर्म बदलवाना,बल प्रयोग से शादी करना और धर्म परिवर्तम के लिए फंडिंग करना शामिल है.इन सभी में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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