मनचलों को अब नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी..

Mona Jha
By Mona Jha

Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी किया है। बता दे कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के CM भूपेश ने महिलाओं बड़ा फैसला लिया है। वहीं रेप, छेड़छाड़ और कुछ अन्य अपराधों के आरोपियों को राज्य में सरकारी नौकरियों में नियुक्त करने पर रोक लगा दी गई है। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने दी है।वहीं इस निर्देश को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है।

इन विभागों ने जारी किया आदेश

अधिकारियों के मुताबिक सामान्य प्रशासन ने सभी विभागों, राजस्व मंडल के अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं। निर्देश में कहा गया है कि शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 509, 493, 496, 498 तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के अंतर्गत मामले दर्ज हों, उन्हें शासकीय सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए मामले में अंतिम निर्णय तक प्रतिबंधित किया जाये।

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CM बघेल ने 15 अगस्त को की थी घोषणा

प्रदेश सरकार भूपेश बघेल ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरी से प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी। बता दे कि CM भूपेश ने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अस्मिता बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इलाकों में CCTV भी लगाए

वहीं छत्तीसगढ़ सरकार लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत से बेहतर कदम उठाऐ है। वहीं छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा अभिव्यक्ति एप भी लॉन्च किया गया है, जिसके एक लाख 85 हजार से ज्यादा पंजीकृत यूजर्स हैं। वहीं इसके अलावा महिला सुरक्षा और अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए सार्वजनिक स्थानों और संवेदनशील इलाकों में CCTV भी लगाए हैं।

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