आम चुनाव से पहले SC से नहीं मिली राहत!ED को जारी हुआ नोटिस,फिलहाल जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल

Aanchal Singh
By Aanchal Singh

Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार करने के लिए कोर्ट से रिहाई की मांग की थी. लेकिन आज अदालत ने इसकी सुनवाई 29 अप्रैल तक टाल दी और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है. बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल से पहले जवाब देने के लिए कहा है.

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केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें

अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है.फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा. मामले की सुनवाई के दौरान जब अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे रहे थे, तभी अदालत ने कहा कि अपनी दलीलें सुनवाई के दौरान बहस के लिए बचा कर रखें. आपको बता दे कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा दी गई कस्टडी को चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की.

दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका

वहीं इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट का कहना था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नियमों के मुताबिक ईडी ने की थी. उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री को बड़ा झटका देते हुए धनशोधन के मामले में उनकी गिरफ्तारी को वैध करार दिया था और कहा था कि बार-बार समन जारी करने के बावजूद जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास ‘थोड़ा विकल्प’ बचा था.

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