NIA Officers Attack: पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के भूपतिनगर में एनआईए के जवानों पर हमले किए गए थे। जिसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जिसमें से एक के परिवार ने अधिकारियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए जवाबी प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी है। वहीं दोनों तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं। इन्हें पिछले साल 22 दिसंबर को हुए एक विस्फोट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। जिसमें 3 लोग मारे गए थे। मीडिया द्वारा संपर्क किए जाने पर, कोंटाई के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी, दिबाकर दास ने एफआईआर की पुष्टि की है।
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छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज किया-NIA

आपको बता दें कि छेड़छाड़ के आरोपों पर अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA का बयान सामने आया है। एनआईए ने कहा है कि- इस मामले में कानून के अनुसार ही कार्रवाई की गई है. एनआईए ने छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज करते हुए इस संबंध में उठे विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. जांच एजेंसी ने कहा कि एनआईए टीम पर हुए हमले के बाद उसकी ओर से उठाए गए कदम प्रमाणिक होने के साथ है कानूनी भी है।”
छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज
पुलिस सूत्रों के मुताबिक भूपतिनगर थाने में केंद्रीय एजेंसी एनआईए के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करायी गई है। बता दे कि गिरफ्तार तृणमूल नेता के परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। भूपतिनगर को लेकर केंद्र-राज्य टकराव गहरा गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनआईए के खिलाफ सुर बुलंद कर दिए।
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NIA की कार्रवाई पर CM ममता ने उठाए सवाल

इतना ही नहीं एनआईए की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सीएम ममता ने पूछा कि-” जांच टीम ने आधी रात को छापा क्यों मारा? क्या उनके पास पुलिस की अनुमति थी? वहां के लोगों ने उसी तरह प्रतिक्रिया दी जिस तरह से किसी अजनबी के आदी रात को जाने पर देते हैं, अगर वे आधी रात को गांव में प्रवेश करते हैं और महिला के घर में जाते हैं और अत्याचार करते हैं, तो वे क्या करेंगे?”
महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप
पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार रात गिरफ्तार किए गए दो तृणमूल कांग्रेस नेताओं में से एक के परिवार के सदस्यों ने एनआईए अधिकारियों के खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए एक जवाबी प्राथमिकी दर्ज कराई।“एनआईए द्वारा शनिवार को गिरफ्तार किए गए दो लोगों में से एक मोनोब्रत जाना के परिवार के सदस्यों द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत एफआईआर कराई गई है। आईपीसी की धारा 354 (महिलाओं की लज्जा भंग करने की सजा) एक गैर-जमानती अपराध है।
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