भोपाल के शाहपुरा तालाब पर NGT की नजर, रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सरकार को मिली नई समयसीमा

भोपाल  शाहपुरा तालाब के स्टाप डैम को तोड़कर पानी बहाए जाने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत दी है। अब अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। यह सुनवाई कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान और याचिकाकर्ता नितिन सक्सेना द्वारा मप्र स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के खिलाफ दायर याचिका पर एक साथ हुई। सुनवाई के दौरान आवेदक के वकील ने प्रशासनिक स्तर पर रिपोर्ट दाखिल करने में

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Published On :

अक्टूबर 31, 2026

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भोपाल
 शाहपुरा तालाब के स्टाप डैम को तोड़कर पानी बहाए जाने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत दी है।

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अब अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। यह सुनवाई कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान और याचिकाकर्ता नितिन सक्सेना द्वारा मप्र स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के खिलाफ दायर याचिका पर एक साथ हुई। सुनवाई के दौरान आवेदक के वकील ने प्रशासनिक स्तर पर रिपोर्ट दाखिल करने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। 

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