New Income Tax Bill 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया जिसे जनता के लिए इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को पहले से सरल और अधिक सुलभ बनाने के लिए लाया गया है।न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 ओल्ड इनकम टैक्स बिल 1961 की जगह लेगा जिसमें कुल 536 धाराएं होंगी।1 फरवरी को वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस बिल को लाने का जिक्र किया था जिसे आज उन्होंने लोकसभा में पेश किया है।
वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया न्यू इनकम टैक्स बिल 2025

लोकसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने न्यू इनकम टैक्स बिल को पेश किया जिसको अब आगे विचार विमर्श के लिए संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा।न्यू इनकम टैक्स बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्मीद है।नए बिल में 536 धाराएं,23 अध्याय और 16 अनुसूचियां हैं बिल में हालांकि की नया टैक्स लगाने का ऐलान नहीं किया गया है।
सपा सांसद ने न्यू इनकम टैक्स बिल पर साधा निशाना

समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर वित्त मंत्री द्वारा पेश किए न्यू इनकम टैक्स बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा,कई लाख करोड़ के बजट के बाद भी जनता के चेहरे पर आई मायूसी से ध्यान हटाने के लिए,अब ला रहे हैं नया बिल सबका ध्यान भटकाने के लिए।बाकी जनता समझदार है।न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में आयकर अधिनियम 1961 को निरस्त करने और उसको प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें कुल 536 धाराएं शामिल हैं जो मौजूदा 298 धाराओं से अधिक हैं वहीं इन बिल में अनुसूचियों की संख्या को बढ़ाकर 14 से 16 किया गया है।
नए बिल में 23 अध्याय और 16 अनुसूचियों को शामिल किया गया

न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में अध्यायों की संख्या 23 रखी गई है जबकि पृष्ठों की संख्या को कम करके 622 कर दिया गिया है इससे पहले इनकम टैक्स बिल 1961 में कुल 880 पृष्ठ थे।केंद्रीय मंत्री द्वारा पेश किए नए बिल में पिछले वर्ष (FY) को बदलकर कर वर्ष कर दिया गया है साथ ही मूल्यांकन वर्ष (AY) की अवधारणा को भी समाप्त कर दिया गया है।नए आयकर कानून में कर विवादों को कम करने के लिए कर्मचारियों के स्टॉक विकल्प (ESOP) मामले में कर व्यवस्था को स्पष्ट किया गया और इसमें अधिक स्पष्टता के लिए पिछले 60 वर्षों के न्यायिक निर्णयों को शामिल किया गया है।
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