नए आपराधिक कानून लागू, UP में नए कानून के तहत दर्ज हुआ पहला मुकदमा

Akanksha Dikshit
By Akanksha Dikshit
प्रतीकात्मक इमेज

UP News: 1 जुलाई से भारतीय न्याय प्रणाली में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इन कानूनों का सबसे पहले अमल उत्तर प्रदेश (UP) में किया गया है, जहां नए कानून के तहत पहली पुलिस रिपोर्ट दर्ज की गई है। अमरोहा जिले के ग्राम ढकिया खादर के संजय सिंह ने अपने पिता जगपाल की मौत के मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आपको बता दें कि भारतीय न्याय प्रणाली में तीन नए आपराधिक कानून (new criminal laws) लागू हो गए हैं। भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की जगह अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है।

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बिजली के तार से हुई मौत

प्रदेश में अमरोहा में दर्ज किया गया है। संजय सिंह ने बताया कि उनके पिता जगपाल की मौत आरोपियों के खेत में लगे बिजली के तार के करंट से हुई। 1 जुलाई की सुबह साढ़े 6 बजे जब अमरोहा ग्राम ढकिया खादर के जगपाल अपने खेत में काम कर रहे थे, तब उन्हें करंट लग गया। संजय ने बताया कि सुबह लगभग 6.30 बजे के आसपास उसके पिता अपने खेत में धान की रोपाई करने गए थे। उनके खेत के बराबर में राजवीर का ईख का खेत है। राजवीर और उसके लड़के भूप सिंह ने खेत में बिजली के तार लगा रखे हैं, जिसका करंट खेत में फैला रहता है।

इन्हीं बिजली के तारों की वजह से फैले करंट में उनके पिता चपेट में आ गए। जिसके कारन उनकी जान चली गयी। इस मामले में अमरोहा के रेहरा थाने में राजवीर उर्फ रज्जू और भूप सिंह उर्फ गोलू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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अस्पताल से बच्चा गायब, दर्ज हुई शिकायत

बरेली के पीलीभीत में भी नए कानून के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। बारादरी थाना क्षेत्र के सुशील कुमार ने 28 जून को अपने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन 1 जुलाई को उन्हें सूचना मिली कि उनका बच्चा गायब हो गया है। इसके बाद सुशील कुमार ने शिकायत दर्ज कराई। अस्पताल से गायब हुए बच्चे का नाम इंद्रजीत है। नए कानून के तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, जिससे इस मामले में सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।

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डिजिटल सबूतों पर जोर

नए कानूनों में सबूतों को लेकर भी बदलाव किया गया है और डिजिटल सबूतों पर जोर दिया गया है। पुलिस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज और एंट्री रजिस्टर की मदद से जांच को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा सभी गवाहों के बयानों का वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे नर्स और अस्पताल के अन्य स्टाफ के बयान के वीडियो रिकॉर्ड किए जाएंगे और पुलिस को बच्चा चोरी करने वाले अपराधी तक पहुंचने में मदद मिल सकेगी।

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तीसरा मामला आगरा में हुआ दर्ज

नए कानून से सम्बंधित तीसरा मामला आगरा में दर्ज हुआ है। आगरा में एक युवक ने बताया कि, वह बीयर की दुकान चलाता है। वो घर पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। उसकी पत्नी किसी काम से अपने मायके गई हुई है। वो रात में दुकान से लौटकर आया उसके बाद वह खाना खाकर सो गया। सुबह उठकर देखा तो उसके घर में लगा जाल खुला हुआ था। उसी जाल से कुछअज्ञात लोग घर के अंदर आ और चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने युवक की तहरीर पर धारा 305 और धारा 331 के तहत केस दर्ज कर लिया है। मामले की छानबीन जारी है।

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