UP में नजूल अध्यादेश अब भी प्रभावी, Yogi सरकार दे सकती है गैर विवादित नजूल भूमि मालिकों को राहत

Akanksha Dikshit
By Akanksha Dikshit
योगी सरकार

Nazul Land: योगी सरकार गैर विवादित नजूल भूमि मालिकों को राहत देने की योजना बना रही है। इसके लिए विधान परिषद की प्रवर समिति की संस्तुतियों का इंतजार किया जा रहा है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति अध्यादेश-2024 प्रभावी है, जो 9 सितंबर को समाप्त हो रहा है। इसके बाद अध्यादेश स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा। प्रदेश में नजूल जमीनों का प्रबंधन और देखरेख लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण और प्रदेश के अन्य शहरों में जिला प्रशासन के पास है।

आवास विभाग ने गर्वंमेंट ग्रांट अधिनियम-1865 के आधार पर नजूल जमीनों को फ्री होल्ड करने के लिए समय-समय पर शासनादेश जारी किए हैं, लेकिन 2020 में इसके समाप्त होने के बाद इस पर रोक लगा दी गई। इसके बाद विभिन्न न्यायालयों में जमीनों को फ्री होल्ड करने को लेकर विवाद बढ़ते गए।

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अध्यादेश का महत्व

उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) अध्यादेश-2024 राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू किया गया। अध्यादेश फौरी जरूरतों के लिए लाया जाता है, लेकिन उसे विधानसभा में विधेयक के रूप में पास कराना जरूरी होता है। विधानसभा में विधेयक पास होने के बाद यह विधान परिषद में अटक गया है और अब इसे प्रवर समिति को सौंप दिया गया है।

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संभावित संशोधन और राहत

यह तय माना जा रहा है कि विधेयक में संशोधन किया जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। विधेयक की धारा 5-2 में पहले ही यह प्रावधान किया गया था कि गैर विवादित प्रकृति की संपत्तियों को विशेष परिस्थितियों में विचार कर फ्री होल्ड किया जा सकता है। अब इसमें संशोधन कर और राहत देने की संभावना है। योगी सरकार का यह कदम उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत साबित हो सकता है जिनकी नजूल भूमि गैर विवादित है। नजूल जमीनों का प्रबंधन और फ्री होल्ड की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता लाने से विवादों में कमी आएगी और लोगों को अपनी जमीन पर पूर्ण अधिकार मिल सकेगा।

हालांकि, यह भी जरूरी है कि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो और सभी प्रक्रियाएं निष्पक्षता से पूरी हों। अगर सरकार इस दिशा में ईमानदारी से काम करती है, तो इससे न केवल लोगों का विश्वास बढ़ेगा बल्कि राज्य में विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।

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