सदस्यता बची रहेगी! अमृतपाल को केंद्र से राहत, कंडोनेशन के लिए मिलेगा अवसर

चंडीगढ़. खडूर साहिब से लोकसभा सदस्य अमृतपाल सिंह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार संसद से लगातार गैरहाजिर रहने को लेकर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने साफ किया कि इस समय अमृतपाल सिंह की लोकसभा सदस्यता को तुरंत कोई खतरा नहीं है। ASG सत्यपाल जैन ने जानकारी दी कि सांसद अमृतपाल सिंह की लोकसभा सदस्यता फिलहाल रद्द नहीं की जाएगी और उन्हें अनुपस्थिति के लिए माफी (कंडोनेशन) के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित

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Published On :

मार्च 25, 2026

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चंडीगढ़.

खडूर साहिब से लोकसभा सदस्य अमृतपाल सिंह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार संसद से लगातार गैरहाजिर रहने को लेकर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने साफ किया कि इस समय अमृतपाल सिंह की लोकसभा सदस्यता को तुरंत कोई खतरा नहीं है।

ASG सत्यपाल जैन ने जानकारी दी कि सांसद अमृतपाल सिंह की लोकसभा सदस्यता फिलहाल रद्द नहीं की जाएगी और उन्हें अनुपस्थिति के लिए माफी (कंडोनेशन) के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

नियमों के अनुसार यदि कोई सांसद लगातार 60 दिनों तक सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट खाली घोषित की जा सकती है। हालांकि, अमृतपाल सिंह अपनी एनएसए के तहत हिरासत को अनुपस्थिति का उचित कारण बताकर सीट खाली होने से बचा सकते हैं। ऐसे मामलों में लोकसभा की एक समिति सांसद द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करती है और सामान्य तौर पर उचित कारण होने पर अनुपस्थिति को मंजूरी दे दी जाती है।

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