Deputy CM Manish Sisodia: शराब नीति घोटाला मामले में लंबे समय से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत मिल गई है। सिसोदिया को बीते साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में हुई थी। वहीं कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को उनकी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल दी है।हालांकि ये जमानत ज्यादा दिन के लिए नहीं है बस कुछ ही दिनों के लिए मिली है। कोर्ट ने उन्होनें 3 दिन की अंतरिम जमानत दी है। उन्हें ये जमानत 13 से 15 फरवरी तक लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी समारोह में शामिल होने के लिए मिली है।
Readmore : फ़्लोर टेस्ट में चाचा पास भतीजा फेल,नीतीश कुमार ने हासिल किया विश्वास मत
5-6 पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में होंगे शादी में शामिल

आपको बता दें कि दिल्ली की रॉउज ऐवन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए सिसोदिया से पूछा कि अर्जी में यह क्यों कहा जा रहा है कि सिसौदिया परिवार के एकमात्र पुरुष सदस्य हैं, क्या अनुष्ठान करने के लिए कोई अन्य पुरुष मौजूद नहीं हैं।जिस वजह से ये जमानत उनको मिली है। इसके अलावा अदालत ने मनीष सिसोदिया से यह भी पूछा कि क्या वह सिविल ड्रेस पहने 5-6 पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में शादी में शामिल होने के लिए राजी हैं, सिसोदिया के वकील ने कहा कि साथ पुलिस भेजकर मेरे परिवार को अपमानित न करे, कोर्ट की टिप्पणी किया कि मंत्री रहते हुए भी प्रोटोकॉल के तौर पर सुरक्षा मुहैया कराई जाती होगी।
Readmore : अब इन दो देशों में भी चलेगा भारत का UPI Payment…
शराब घोटाला केस में जेल में बंद पूर्व डिप्टी

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया.जांच एजेंसियों के मुताबिक,नई नीति के तहत थोक विक्रेताओं का मुनाफा मार्जिन 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है.एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि,नई नीति के परिणामस्वरूप गुटबंदी हुई और शराब लाइसेंस के लिए अयोग्य लोगों को मौद्रिक लाभ दिया गया.हालांकि, दिल्ली सरकार और सिसोदिया ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कहा है कि,नई नीति से शहर सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी।