Hardoi News: उत्तर प्रदेश के हरदोई में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जिला जज ने हत्या के मामले में 8 सालों तक चले मुकदमे में पिता-पुत्र समेत 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही सभी आरोपियों के ऊपर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।मामले में मृतक के बेटे की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था आरोपी के ऊपर बलवा,हत्या समेत कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
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8 साल तक चले मुकदमे में कोर्ट ने सुनाया फैसला
22 जून 2016 को मृतक के बेटे राम सिंह ने हरदोई के थाना सांडी में तहरीर में बताया था कि,वह बखरिया का रहने वाला है बाबा सेवाराम ने उसके माता-पिता की सेवा से खुश होकर करीब 13 बीघा जमीन उसकी मां सोनी के नाम कर दी थी इस बात से उसके सगे ताऊ गोवर्धन व उनका बेटा अनिल इन लोगों से रंजिश मानने लगे।पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में भी इसका जिक्र है कि,22 जून की शाम करीब 6:00 बजे जब उसके पिता राम सागर अपने खेत से उड़दी का भूसा एक बोरे में भरकर वापस घर आ रहे थे तो उसके ताऊ गोवर्धन ने बंद स्कूल के पास अपने पुत्र अनिल एवं अन्य साथी चंद्र प्रकाश, छविराम, ज्ञान सिंह कमलेश और पृथ्वीराज के साथ मिलकर उसके पिता पर हमला कर दिया जिससे उसके पिता के सिर में चोट लग गई और वह जमीन पर गिर गए।
आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
इस घटनाक्रम में उसके 55 वर्षीय पिता रामसागर की मौत हो गई थी इसके बाद यह मामला अदालत में पहुंचा जहां अभियोजन की तरफ से 7 गवाहों को पेश किया गया साथ ही 18 साक्ष्यों को कोर्ट में सुबूत के तौर पर पेश किए गए।8 साल और 3 महीने तक इस मुकदमे की सुनवाई चली जिसके बाद आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जिला जज ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकील के तर्क सुनने के बाद आरोपियों से उनके गुनाह के बारे में पूछा।कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद आरोपी गोवर्धन, अनिल कुमार, राम सहाय, पृथ्वीराज, कमलेश व ज्ञान सिंह को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा के साथ 20 हजार जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।