महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए बने हैं कानून – अपर जिला जज

Aanchal Singh
By Aanchal Singh

प्रतापगढ़ संवाददाता : गणेश राय

प्रतापगढ़ : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश एवं जिला जज अब्दुल शाहिद अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश के क्रम मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ द्वारा महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन तहसील पट्टी क्षेत्र के बाबा बेलखरनाथ धाम विकासखंड परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर दीप प्रज्वलित एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपर जिला जज नीरज कुमार बरनवाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

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इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए कानूनों का प्रावधान किया गया है, जिसे जागरूक होकर प्राप्त कर सकती हैं, उन्होंने कहा कि कानून के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था है कि लिंग के आधार पर किसी भी महिला के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग परीक्षण के संदर्भ में उन्होंने बताया कि यदि इस कार्य में लिप्त कोई पाए गए तो प्रथम बार पकड़े जाने पर 3 वर्ष की सजा एवं आर्थिक दंड एवं द्वितीय बार पर 5 वर्ष की सजा एवं आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है, पास्को एक्ट पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि इसके लिए विशेष न्यायालय का प्रावधान किया गया है।

पीड़ित व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाती है एवं अपराधी को इसके लिए गंभीर सजा का प्रावधान किया गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को उसी घर में निवास का अधिकार है। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए लैंगिक उत्पीड़न से बचाने के लिए कानूनों का प्रावधान किया गया है।

संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का अधिकार – उप जिलाधिकारी

उन्होंने कहा कि, संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का अधिकार प्राप्त है। सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत जिले में वृद्धावस्था आश्रम की व्यवस्था के संदर्भ में लोगों को जानकारी दिया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी पट्टी देश दीपक सिंह ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्रों में आगे आ रही हैं, लड़कियों आज शिक्षा प्राप्त कर प्रत्येक क्षेत्रों में नाम रोशन कर रही हैं ।महिलाओं के शिक्षित होने से परिवार, समाज एवं देश आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता जेल विजिटर विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा कि महिलाओं को वैवाहिक विवादों में जहां मध्यस्थता के माध्यम से समाधान कराने का अधिकार है वही अलगाव की स्थिति में उन्हें गुजारा भत्ता पाने का अधिकार प्राप्त है । उन्होंने बताया कि वैवाहिक विवादों के संदर्भ में प्री लिटिगेशन के माध्यम से मध्यस्थता के द्वारा वैवाहिक विवादों का समाधान कराया जा सकता है।

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सर्वाइकल कैंसर के प्रति महिलाओं को किया जाए जागरूक : चिकित्सा अधिकारी

इस अवसर पर चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल महावीर यादव ने कहा कि जेल में बंदियों को विधिक सहायता, घरेलू हिंसा ,भरण पोषण आदि में निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। चिकित्सा अधिकारी डॉ विभा ने सर्वाइकल कैंसर के प्रति महिलाओं को जागरूक किया।‌ सहायक लीगल एंड डिफेंस काउंसिल तंजीम फातिमा ने महिलाओं को निशुल्क विधिक सहायता एवं उनके लिए कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्रिया जायसवाल जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं पर लोगों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर रंजन त्रिपाठी अध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने कहा कि महिला के शिक्षित होने से तीन पीढ़ियां शिक्षित होती हैं।

कार्यक्रम में ये लोग रहे मौजूद

कार्यक्रम में पीएलवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुनींद्र प्रताप भारती द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका के बारे में प्रकाश डाला गया। सचिव द्वारा ब्लॉक परिसर में लीगल एड क्लीनिक का उद्घाटन किया गया जिसका संचालन पीएलवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विशाल त्रिपाठी द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन पीएलवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राम प्रकाश पाण्डेय संचालक लीगल एड क्लीनिक तहसील पट्टी द्वारा किया गया। लोगों के प्रति आभार खंड विकास अधिकारी राजीव पांडे द्वारा ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार पट्टी पवन कुमार सिंह जी, पीएलवी महेंद्र त्रिपाठी ,अमन त्रिपाठी, शैलेश ओझा, सीता देवी, किरण पांडे ,डाली विश्वकर्मा, रोशनी श्रीवास्तव, रामानंद सिंह ,शिव चंद्र पटेल, शिवम कुमार आदि लोग मौजूद रहे

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