KRK Granted Bail: फिल्म क्रिटिक और एक्टर कमाल राशिद खान (केआरके) हाल ही में फायरिंग केस में सुर्खियों में आए। ओशिवाड़ा पुलिस ने उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया था। अब अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि, इस जमानत के एवज में उन्हें 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। यह राहत उन्हें 30 जनवरी को मिली है।
जमानत याचिका और कोर्ट का फैसला

28 जनवरी को कोर्ट ने केआरके की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई प्रोफाइल केस होने के कारण मुंबई पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही थी। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद केआरके को न्यायिक हिरासत में भेजा जाना था। लेकिन 30 जनवरी को कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
पुलिस का दावा और वकील का पक्ष
पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान केआरके ने स्वीकार किया था कि फायरिंग उनकी गन से हुई है। हालांकि, केआरके और उनके वकील ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया।वकील सना रईस खान ने कोर्ट में तर्क दिया कि केआरके को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने नागरिक सुरक्षा संहिता का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी बिना नोटिस के की गई, जो गलत है। उनका यह भी कहना था कि एप्लिकेंट यानी केआरके को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई कि उन्हें आखिर किस कारण से गिरफ्तार किया गया है।
क्या है पूरा मामला?

कुछ दिन पहले ओशिवाड़ा के रिहायशी इलाके में फायरिंग की घटना हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद गवाहों के आधार पर केआरके को हिरासत में लिया। बांद्रा कोर्ट ने उन्हें पहले 27 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ट्रांसफर कर दिया गया। केआरके के वकील ने इस पूरे मामले को फर्जी करार दिया है। उनका कहना है कि यह बॉलीवुड की साजिश है और उनके मुवक्किल को गलत तरीके से फंसाया गया है।
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