Income Tax Bill 2025: नए इनकम टैक्स बिल 2025 (Income Tax Bill) का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, जो अब लोकसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल को गुरुवार को पेश करेंगी। यह बिल आयकर कानून में कई महत्वपूर्ण बदलावों को लेकर आ रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य आयकर प्रणाली को सरल और समझने में आसान बनाना है। इस विधेयक में कुछ जटिल शब्दावली की जगह सरल और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, ताकि आम जनता को इसे समझने में आसानी हो। उदाहरण के लिए, अब ‘कर निर्धारण’ और ‘पिछले वर्ष’ जैसे शब्दों की जगह ‘टैक्स ईयर’ शब्द का उपयोग किया जाएगा।
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नया बिल आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा
नया इनकम टैक्स बिल आयकर अधिनियम, 1961 को बदलने वाला है। यह विधेयक आयकर प्रणाली को एक नया रूप देने के लिए है। नए कानून में 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां होंगी, जो पुराने कानून से कहीं अधिक संक्षिप्त और सरल होंगी।

622 पेज के इस नए विधेयक में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, बल्कि मौजूदा आयकर कानून की जटिलताओं को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पुराने कानून में 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां थीं, और यह 880 पेज का था। अब इसे आसान और समझने योग्य बनाने की कोशिश की गई है।
कानून को सरल बनाने के प्रयास
पिछले 60 वर्षों में आयकर अधिनियम में कई बदलाव किए गए हैं, जिसके कारण यह काफी जटिल हो गया है। नए बिल का मुख्य उद्देश्य इसे सरल बनाना है। इसमें कई जटिल शब्दों और ‘स्पष्टीकरण या प्रावधान’ जैसी चीजों को हटा दिया गया है। अब इसे पढ़ना और समझना बहुत आसान होगा।

नए बिल में ‘बावजूद’ जैसे पुराने शब्दों को भी हटा दिया गया है, और उनकी जगह ‘अपरिहार्य’ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा, नए कानून में छोटे वाक्य और तालिकाओं का उपयोग किया गया है, जिससे इसे समझना और भी आसान हो गया है।
महत्वपूर्ण बदलाव और टैक्सपेयर्स के अधिकार

नए इनकम टैक्स बिल में ‘असेसमेंट ईयर’ को बदलकर ‘टैक्स ईयर’ कहा जाएगा। इसके साथ ही, टैक्सपेयर्स के अधिकार और जिम्मेदारियां भी साफ तौर पर बताए जाएंगे। इसके लिए ‘टैक्सपेयर चार्टर’ को भी शामिल किया गया है, जो टैक्सपेयर्स को उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जानकारी देगा। इस विधेयक में कई बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि टैक्स प्रणाली अधिक पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल हो।
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नए बिल का भविष्य
नए इनकम टैक्स बिल 2025 को आज लोकसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद इसे वित्त पर संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। इसे 1 अप्रैल, 2026 से लागू किए जाने की संभावना है। इस बिल के लागू होने के बाद आयकर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और समझने में आसान बनाने में मदद मिलेगी, जिससे टैक्सपेयर्स के लिए compliance आसान होगा।