Imran Khan News: इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ‘लीव इंडिया’ नोटिस पर रोक

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को ‘लीव इंडिया’ नोटिस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अगस्त क्रांति मैदान में हुए आंदोलन से जुड़े मामले में मुंबई पुलिस ने उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस दिया था। अभिनेता ने इसे चुनौती दी है। अदालत ने नोटिस पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 2 नवंबर को तय की है।

Imran Khan News

Wrriten By :

Aanchal Singh

Published On :

अक्टूबर 27, 2026

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Imran Khan News: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को ‘लीव इंडिया’ नोटिस के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने केंद्र सरकार के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद फिलहाल अभिनेता को भारत छोड़ने के नोटिस का सामना नहीं करना होगा।सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने अदालत से मामले की सुनवाई सोमवार तक टालने का अनुरोध किया। साथ ही, उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक अभिनेता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे तय की। अदालत ने तब तक संबंधित ‘लीव इंडिया’ नोटिस पर अमल रोक दिया है।इस आदेश से अभिनेता को फिलहाल राहत मिली है। हालांकि, यह अंतिम फैसला नहीं है। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान अदालत याचिका में उठाए गए सवालों और सरकार के पक्ष पर विचार करेगी। अगली सुनवाई में यह साफ हो सकता है कि नोटिस को लेकर आगे क्या कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

क्या है इमरान खान का ‘लीव इंडिया’ नोटिस विवाद?

यह पूरा मामला 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक आंदोलन से जुड़ा है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस आंदोलन में शामिल होने के मामले में मुंबई पुलिस ने इमरान खान को विदेशी नागरिकों और इमिग्रेशन से जुड़े कानूनों की शर्तों के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी किया था।इस नोटिस में अभिनेता को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया था। इसके बाद इमरान खान ने इस आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी और अदालत से इसे रद्द करने की मांग की।

इमरान खान ने नोटिस को बताया गैरकानूनी और मनमाना

इमरान खान ने नोटिस को बताया गैरकानूनी और मनमाना

अभिनेता ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उन्हें जारी किया गया नोटिस गैरकानूनी है और इसे उचित कारण के बिना गलतफहमी के आधार पर जारी किया गया। उन्होंने नोटिस को मनमाना बताते हुए आरोप लगाया है कि इस मामले में उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है।याचिका में यह दलील भी दी गई है कि भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को भी संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत संरक्षण मिलता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और समान कानूनी संरक्षण से जुड़ा है, जबकि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है।हालांकि, ये अभिनेता की याचिका में रखे गए तर्क हैं। इन दलीलों पर अंतिम कानूनी फैसला अदालत को करना है।

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अमेरिकी नागरिक हैं इमरान खान, उनके पास है OCI कार्ड

इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड है। इसी वजह से उनके भारत में रहने की स्थिति और विदेशी नागरिकों से जुड़े नियम इस मामले के अहम कानूनी पहलू हैं।फिलहाल हाईकोर्ट ने नोटिस पर अंतरिम रोक लगाई है। मामले का अंतिम नतीजा अगली सुनवाई और अदालत के आगे के आदेशों पर निर्भर करेगा।

‘जाने तू… या जाने ना’ से बॉलीवुड में पहचान, 2026 में वापसी

इमरान खान ने बतौर बाल कलाकार 1988 में अभिनय की शुरुआत की थी। बाद में साल 2008 में फिल्म ‘जाने तू… या जाने ना’ से उन्होंने मुख्य अभिनेता के तौर पर बॉलीवुड में कदम रखा और युवाओं के बीच अपनी पहचान बनाई। इसके बाद वह ‘किडनैप’, ‘ब्रेक के बाद’, ‘एक मैं और एक तू’, ‘मटरू की बिजली का मंडोला’, ‘बॉम्बे टॉकीज’ और ‘गोरी तेरे प्यार में’ जैसी फिल्मों में नजर आए। साल 2015 में उनकी फिल्म ‘कट्टी बट्टी’ रिलीज हुई, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली।

लंबे ब्रेक के बाद इमरान खान ने 2026 में फिल्म ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ से वापसी की। अब ‘लीव इंडिया’ नोटिस से जुड़ा कानूनी मामला उनके लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत ने उन्हें कुछ समय के लिए राहत जरूर दी है, लेकिन मामले की तस्वीर अगली सुनवाई के बाद ही और स्पष्ट होगी।