Shambhu border: अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर (Shambhu border) पर फरवरी से डेरा डाले किसानों के आंदोलन को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा आदेश दिया है.हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि,शंभू बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग को एक हफ्ते में हटवाया जाए.हाईकोर्ट (High Court) ने अपने आदेश में ये भी कहा कि,कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पंजाब-हरियाणा दोनों सरकारों की होगी जबकि शंभू बॉर्डर (Shambhu border) पर आंदोलन कर रहे किसान सरकार द्वारा चिन्हित की गई जगहों पर अपना आंदोलन जारी रख सकते हैं।
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शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश
हाईकोर्ट ने लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर स्पष्ट किया कि,लगभग 5 महीने से शंभू बॉर्डर (Shambhu border) बंद है अब इसको और समय तक बंद नहीं रखा जा सकता है.हाईकोर्ट (High Court) का कहना है कि,बॉर्ड पर अब केवल 500 किसान आंदोलन कर रहे हैं. इसलिए बॉर्ड पर की गई बैरिकेडिंग को खोला जा सकता है.इस दौरान कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पंजाब-हरियाणा दोनों सरकार की रहेगी शंभू बॉर्डर परमहज 500 प्रदर्शनकारी किसान तैनात हैं ऐसे में अब शंभू बॉर्डर को खोला जा सकता है।
HC के आदेश पर किसानों में खुशी
आपको बता दें कि,एमएसपी समेत अपनी कई मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है.बीते साल देशभर के किसानों ने अपनी कई मांगों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा जिसके बाद सरकार को नए कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला करना पड़ा.फरवरी माह से शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि,बॉर्डर को अब खोला जा सकता है इसको लंबे समय तक बंद नहीं रखा जा सकता है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद शंभू बॉर्डर पर किसानों की चहलकदमी बढ़ती हुई देखी गई है.हाईकोर्ट के आदेश के बाद किसानों के चेहरों पर खुशी देखी गई है कई सारे किसान आंदोलन का कहना है कि,अगर शंभू बॉर्डर को खोल दिया जाता है तो दिल्ली की ओर कूच कर सकेंगे।
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बॉर्डर बंद होने से NHAI को बड़ा नुकसान
शंभू बॉर्डर को बंद किए जाने से नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को करीब 108 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है.13 फरवरी 2024 को किसान आंदोलन के कारण शंभू टोल प्लाजा को बंद कर दिया गया था इससे सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।