Haryana News: हरियाणा में प्रिंसिपलों के तबादले होंगे ऑनलाइन, HRMS रिकॉर्ड अपडेट करने की डेडलाइन 30 जुलाई

हरियाणा में प्रिंसिपलों के ऑनलाइन तबादलों की प्रक्रिया शुरू होने से पहले उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है। 30 जुलाई तक HRMS रिकॉर्ड अपडेट करना अनिवार्य होगा। अगर समय पर रिकॉर्ड सत्यापित नहीं हुआ तो कार्रवाई भी हो सकती है। जानिए क्या हैं नए नियम और किस पर होगी जिम्मेदारी।

हरियाणा में प्रिंसिपलों के तबादले होंगे ऑनलाइन

Wrriten By :

Neha Mishra

Published On :

जुलाई 22, 2026

Haryana News: हरियाणा सरकार का उच्चतर शिक्षा विभाग प्रिंसिपल कैडर के ऑनलाइन स्थानांतरण (ट्रांसफर) की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। इस दिशा में विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ऑनलाइन ट्रांसफर अभियान शुरू होने से पहले प्रत्येक कर्मचारी का HRMS (ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) रिकॉर्ड पूरी तरह सही, अपडेट और सत्यापित होना चाहिए। विभाग ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसकी अंतिम तिथि 30 जुलाई 2026 निर्धारित की है।

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सभी जिला अधिकारियों और संस्थानों को जारी हुए निर्देश

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा कार्यालय की ओर से जारी आदेश में राज्य के सभी जिला उच्च शिक्षा अधिकारियों, सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों, सरकारी पुस्तकालयों, एनसीसी इकाइयों के प्रमुखों, ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) तथा HRMS चेकर को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

इन सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों का HRMS डेटा पूरी तरह अद्यतन हो और उससे जुड़े सभी दस्तावेजों का समय रहते सत्यापन भी पूरा कर लिया जाए। विभाग का उद्देश्य ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया को बिना किसी तकनीकी या प्रशासनिक त्रुटि के संपन्न कराना है।

ऑनलाइन ट्रांसफर से पहले रिकॉर्ड का सही होना जरूरी

उच्चतर शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2026 के तहत प्रिंसिपलों के तबादले पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से किए जाएंगे। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी का सेवा रिकॉर्ड, पद संबंधी जानकारी, नियुक्ति विवरण और अन्य आवश्यक सूचनाएं HRMS पोर्टल पर सही और अपडेट होना अनिवार्य है।

यदि रिकॉर्ड में किसी प्रकार की गलती या अधूरी जानकारी रहती है, तो उसका सीधा असर स्थानांतरण प्रक्रिया पर पड़ सकता है। इसी वजह से विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के भीतर रिकॉर्ड सुधारने और सत्यापित करने के निर्देश दिए हैं।

गलत जानकारी अपडेट करने पर होगी कार्रवाई

विभाग ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि HRMS पोर्टल पर किए जाने वाले प्रत्येक संशोधन की जिम्मेदारी संबंधित चेकर की होगी। यदि बिना उचित जांच-पड़ताल के कोई गलत, फर्जी या नियमों के विपरीत जानकारी सिस्टम में अपडेट की जाती है, तो संबंधित अधिकारी या चेकर के खिलाफ सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पोर्टल पर केवल प्रमाणित और सही जानकारी ही दर्ज हो, जिससे भविष्य में किसी प्रकार का विवाद या प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो।

30 जुलाई तक पूरा करना होगा पूरा कार्य

उच्चतर शिक्षा विभाग ने HRMS डेटा अपडेट, रिकॉर्ड सुधार, दस्तावेजों के सत्यापन और लंबित आपत्तियों के निपटारे का पूरा कार्य 30 जुलाई 2026 तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है। विभाग ने इस कार्य को “टॉप प्रायोरिटी” की श्रेणी में रखा है और सभी संबंधित अधिकारियों से समय सीमा का कड़ाई से पालन करने को कहा है।

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पारदर्शी और त्रुटिरहित होगी ट्रांसफर प्रक्रिया

विभाग का मानना है कि यदि सभी कर्मचारियों का रिकॉर्ड पहले से पूरी तरह अपडेट और सत्यापित रहेगा, तो ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीकी त्रुटियों से मुक्त होगी। इससे तबादलों में अनावश्यक देरी, विवाद और रिकॉर्ड संबंधी समस्याओं से भी बचा जा सकेगा।

ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और जवाबदेह बनाना है, ताकि स्थानांतरण मेरिट, निर्धारित मानकों और सही डेटा के आधार पर किया जा सके। ऐसे में विभाग ने सभी अधिकारियों से अपील की है कि वे तय समय के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ऑनलाइन ट्रांसफर अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें।