Haryana News: देशभर में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के जश्न की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाले मुख्य कार्यक्रमों और सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी सिलसिले में स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल के मद्देनजर यातायात पुलिस ने एक कड़े ट्रैफिक नियमों की एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के अनुसार, बुधवार रात आठ बजे से लेकर बृहस्पतिवार दोपहर एक बजे तक दिल्ली की सीमा में जाने वाले सभी प्रकार के भारी और मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पुलिस आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी इन दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना और रिहर्सल के दौरान किसी भी प्रकार की ट्रैफिक बाधा या सुरक्षा सेंध को रोकना है।
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दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों पर कड़ा प्रतिबंध और विशेष नाकाबंदी
पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने जानकारी दी कि बृहस्पतिवार को होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने सभी संबंधित ट्रांसपोर्ट यूनियनों को पहले ही औपचारिक पत्र भेजकर, फोन कॉल के माध्यम से तथा व्हाट्सएप नंबरों पर एडवाइजरी का पूरा शेड्यूल साझा करके आगाह कर दिया था।
नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर फरीदाबाद-पलवल बॉर्डर पर विशेष और कड़ी नाकाबंदी की गई है। इसी तर्ज पर फरीदाबाद-दिल्ली, फरीदाबाद-गुरुग्राम और फरीदाबाद-नोएडा के तमाम बॉर्डर इलाकों पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि जिले की सीमा से कोई भी भारी वाहन दिल्ली की ओर प्रवेश न कर सके।
14 अगस्त की रात से 15 अगस्त तक जारी रहेंगे कड़े प्रतिबंध
यातायात पुलिस के निर्देशानुसार, केवल फुल ड्रेस रिहर्सल ही नहीं, बल्कि 14 अगस्त की रात आठ बजे से लेकर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम समाप्त होने तक भी सभी प्रकार के भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों (Commercial Vehicles) तथा अंतरराज्यीय बसों के दिल्ली की ओर आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
यह प्रतिबंध बदरपुर सीमा, पल्ला सीमा, कर्णी सिंह शूटिंग रेंज सीमा, सूरजकुंड सीमा, मांगर चौकी, सीकरी (राष्ट्रीय राजमार्ग-19) और सेक्टर-30 कट सहित दिल्ली से जुड़े सभी प्रमुख सीमावर्ती मार्गों पर पूरी तरह प्रभावी रहेगा।
किन वाहनों को मिलेगी प्रतिबंध से विशेष छूट?
आम जनता और आवश्यक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने आपातकालीन और जरूरी सामान ढोने वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से पूरी तरह मुक्त रखा है। जिन वाहनों को छूट दी गई है उनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
आपातकालीन वाहन: एम्बुलेंस, दमकल (अग्निशमन) वाहन, पुलिस और अन्य सभी प्रकार के इमरजेंसी सेवा वाहन।
दैनिक जरूरत की वस्तुएं: दूध, ताजे फल, हरी सब्जियां और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री ले जाने वाले वाहन।
जीवनरक्षक वस्तुएं: जीवनरक्षक दवाइयां और चिकित्सा से जुड़ी महत्वपूर्ण सामग्री।
ईंधन आपूर्ति: पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और अन्य पेट्रोलियम ईंधन ले जाने वाले टैंकर व वाहन।
प्रशासन ने सभी वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट संचालकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का चयन करें और यातायात पुलिस के इन दिशा-निर्देशों का पूर्ण सहयोग करें।
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