Haryana News: हरियाणा की राज्य सरकार ने प्रदेश में कार्यरत हजारों अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी सेवा सुरक्षा की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। ‘हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम 2025’ के क्रियान्वयन को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकार का उद्देश्य न केवल पात्र कर्मचारियों की पहचान करना है, बल्कि उन्हें एक निश्चित समय-सीमा के भीतर स्थायी सेवा सुरक्षा का लाभ प्रदान करना भी है।
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युद्धस्तर पर काम करने के निर्देश
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सेवा सुरक्षा की इस प्रक्रिया को किसी भी हाल में 15 अगस्त 2026 तक पूरा करना अनिवार्य है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों का गहन सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद उन्हें आधिकारिक ‘ऑफर लेटर’ जारी किए जाएंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी संबंधित विभागों को सक्रियता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
8 जुलाई को पंचकूला में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक
इस महत्वाकांक्षी योजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 8 जुलाई 2026 को पंचकूला में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव, राजेश खुल्लर करेंगे। सरकार की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बैठक में सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी प्राधिकरणों के प्रमुखों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आधिकारिक पत्र में कहा गया है कि बैठक के दौरान प्रत्येक विभाग को ‘सेवा सुरक्षा पोर्टल’ पर अब तक की गई कार्रवाई का पूरा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना होगा। जिन विभागों ने अभी तक इस पोर्टल पर कार्य शुरू नहीं किया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से प्रक्रिया शुरू करने की चेतावनी दी गई है।
तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण पर जोर
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि प्रक्रिया के दौरान किसी भी विभाग को कोई बाधा न आए। यदि किसी विभाग को पोर्टल के संचालन या डेटा अपडेट करने में तकनीकी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो मानव संसाधन विभाग और ‘हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड’ (HKCL) उनकी पूरी मदद करेंगे। बैठक में HKCL द्वारा सेवा सुरक्षा पोर्टल का एक विस्तृत ‘डेमो’ भी दिया जाएगा, ताकि अधिकारियों को पोर्टल के उपयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण मिल सके।
पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया
हरियाणा सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और गतिशीलता पर विशेष बल दिया है। विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पात्र अनुबंध कर्मचारियों के सत्यापन का कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही संपन्न हो, ताकि किसी भी कर्मचारी को सेवा सुरक्षा के लाभ से वंचित न रहना पड़े। यह निर्णय प्रदेश में कार्यरत उन हजारों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है जो लंबे समय से अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर आशंकित थे।
इस पहल से न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि सरकारी कामकाज में भी स्थिरता आएगी। सरकार का यह कदम राज्य के कर्मचारियों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह समयबद्ध तरीके से जनहित की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए संकल्पित है। क्या आप इस नियम के पात्रता मानदंडों के बारे में अधिक विस्तार से जानना चाहेंगे?
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