Haryana News: हरियाणा में वाहन चालकों पर बढ़ा बोझ, 3 सड़कों पर शुरू हुआ नया टोल

हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम-फरीदाबाद क्षेत्र की तीन प्रमुख सड़कों को टोल रोड घोषित कर दिया है, जहाँ वाहनों से 40 से 350 रुपये तक का नया टोल टैक्स वसूला जाएगा।

Haryana News

Wrriten By :

Nivedita Kasaudhan

Published On :

सितम्बर 27, 2026

Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के महत्वपूर्ण गुरुग्राम-फरीदाबाद क्षेत्र की तीन प्रमुख सड़कों के विभिन्न हिस्सों को आधिकारिक तौर पर टोल रोड घोषित कर दिया है। राज्य के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस नए आदेश के लागू होने के बाद अब इन मार्गों से गुजरने वाले वाहन चालकों को अपनी जेब अधिक ढीली करनी होगी। तय किए गए नए नियमों के तहत इन सड़कों पर सफर करने वाले विभिन्न श्रेणियों के वाहनों से 40 रुपये से लेकर 350 रुपये तक का टोल टैक्स वसूला जाएगा।

Haryana News: हरियाणा में मौसम का यू-टर्न, रात से बारिश और तापमान में गिरावट के आसार

कहां और कितने बनाए गए हैं टोल प्लाजा?

Haryana News
हरियाणा में वाहन चालकों पर बढ़ा बोझ

जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, इस नई व्यवस्था के तहत गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड और क्रशर जोन सड़क पर एक-एक नया टोल प्लाजा स्थापित किया गया है। इसके अलावा, व्यस्त रहने वाली बल्लभगढ़-सोहना सड़क पर कुल दो टोल प्लाजा बनाए गए हैं। सरकार का यह कदम इन सड़कों के रखरखाव और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

वाहन श्रेणी के अनुसार तय किया गया नया टोल शुल्क

सफर करने वाले विभिन्न वाहनों के लिए टोल दरों का निर्धारण उनकी श्रेणी और वजन के आधार पर किया गया है:

कार, जीप, पिकअप वैन, तीन पहिया वाहन और स्टेशन वैगन: इन हल्के वाहनों के लिए प्रति यात्रा 40 रुपये टोल शुल्क तय किया गया है।

हल्के व्यावसायिक वाहन और हल्के ट्रक: इस श्रेणी के वाहनों को 140 रुपये चुकाने होंगे।

बसें: बसों के आवागमन के लिए 170 रुपये का शुल्क देना होगा।

10 टायर तक के ट्रक: ऐसे मध्यम ट्रकों से 300 रुपये का टोल लिया जाएगा।

भारी वाहन और बहु धुरी वाहन (Multi-Axle Vehicles): 10 से अधिक टायर वाले भारी वाहनों तथा क्रेन, बुलडोजर, मिट्टी खोदने वाली मशीनों और सड़क रोलर जैसे भारी निर्माण उपकरणों से 350 रुपये का अधिकतम टोल वसूला जाएगा।

ट्रैक्टर-ट्रॉली: खनन या निर्माण सामग्री ढोने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के लिए 80 रुपये प्रति यात्रा शुल्क निर्धारित किया गया है।

यात्रियों की सुविधा के लिए पास और छूट के नियम

याचिकाकर्ताओं और नियमित यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ विशेष रियायतें भी दी हैं:

24 घंटे की वैधता: एक बार टोल चुकाने के बाद वाहन चालक उसी पर्ची पर 24 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दोबारा आ-जा सकेंगे।

मासिक पास की सुविधा: कमर्शियल (व्यावसायिक) वाहनों को मासिक पास बनवाने के लिए एक तरफ के यात्रा शुल्क का 30 गुना भुगतान करना होगा, जबकि अन्य निजी वाहनों के लिए यह राशि 20 गुना तय की गई है। कमर्शियल वाहनों को उसी दिन वापसी की विशेष सुविधा भी मिलेगी।

इन वाहनों को मिली है टोल टैक्स से पूरी छूट

Haryana News
हरियाणा में वाहन चालकों पर बढ़ा बोझ

आम जनता और आवश्यक सेवाओं को राहत देते हुए कुछ विशेष वाहनों को इस टोल से पूरी तरह मुक्त रखा गया है:

दोपहिया वाहन और कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाली कृषि उपज ले जाने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियां।

सेना के वाहन, एंबुलेंस, शव वाहन, पुलिस वाहन और दमकल गाड़ियां।

इसके साथ ही, टोल प्लाजा के आसपास स्थानीय क्षेत्र में चलने वाले गैर-व्यावसायिक स्थानीय वाहन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के गैर-व्यावसायिक सरकारी वाहनों को भी टोल से छूट दी गई है।

Haryana News: CM सैनी का बड़ा कदम, भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए लॉन्च हुआ ‘सतर्क हरियाणा’ ऐप