Haryana News: हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के भविष्य तो ध्यान में रखते हुए विशेष कदम उठाया है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि पूर्व अग्निवीरों को सरकारी विभागों में सीधी भर्ती दी जाएगी। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य सेना में सेवा देने के बाद नागरिक जीवन में लौटने वाले युवाओं को सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता देना है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैंष ऐसे में सरकार का मानना है कि अग्निवीरों द्वारा अर्जित अनुशासन, प्रशिक्षण और अनुभव का लाभ राज्य की प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था को भी मिलेगा।
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कुछ पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान
नई व्यवस्था के तहत कुछ विशेष सरकारी पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण उन पदों पर लागू होगा जहां सुरक्षा, अनुशासन और फील्ड अनुभव की विशेष आवश्यकता होती है। इन पदों में गृह विभाग के तहत पुलिस कांस्टेबल, भारतीय रिजर्व बटालियन (IRB) में कांस्टेबल, राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) में कांस्टेबल, वन रक्षक, जेल विभाग में वार्डन, खनन रक्षक, वन्यजीव रक्षक और फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर जैसे पद शामिल हैं। सरकार का मानना है कि सेना में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवा इन जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम होंगे।
आरक्षण का श्रेणीवार बंटवारा
20 प्रतिशत आरक्षण को विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच भी विभाजित किया गया है ताकि सभी वर्गों के पात्र पूर्व अग्निवीरों को इसका लाभ मिल सके।
आरक्षण का बंटवारा इस प्रकार होगा:
- वंचित अनुसूचित जाति (DSC) – 2%
- अन्य अनुसूचित जाति (OSC) – 2%
- पिछड़ा वर्ग-ए (BC-A) – 3%
- पिछड़ा वर्ग-बी (BC-B) – 2%
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – 2%
- अनारक्षित वर्ग – 9%
इस प्रकार दोनों अनुसूचित जाति वर्गों को मिलाकर कुल 4 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।
अन्य ग्रुप-सी पदों पर भी मिलेगा लाभ
जिन पदों को 20 प्रतिशत आरक्षण की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है, उन बाकी ग्रुप-सी पदों पर भी पूर्व अग्निवीरों को 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इससे प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य विभागों में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि सेना से लौटने वाले युवाओं को नौकरी के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।
ग्रुप-बी पदों के लिए भी विशेष व्यवस्था
राज्य सरकार ने कौशल आधारित और विशेषज्ञता से जुड़े ग्रुप-बी पदों के लिए भी पूर्व अग्निवीरों को 1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था उन पदों पर लागू होगी जहां तकनीकी दक्षता और विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होती है। इससे अग्निवीरों को अपने सैन्य अनुभव और कौशल का उपयोग नागरिक सेवाओं में करने का अवसर मिलेगा।
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पूर्व अग्निवीरों के लिए रोजगार का नया रास्ता
हरियाणा सरकार का यह फैसला अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी कर चुके युवाओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। आरक्षण की इस व्यवस्था से उन्हें सरकारी नौकरी पाने में अतिरिक्त अवसर मिलेंगे और सेवा समाप्ति के बाद करियर को लेकर अनिश्चितता भी कम होगी। सरकार का कहना है कि यह कदम पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास, सम्मान और रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही इससे विभिन्न विभागों को प्रशिक्षित, अनुशासित और अनुभवी मानव संसाधन भी उपलब्ध हो सकेगा।










