लव जिहाद और धर्मांतरण पर सरकार हुई सख्त, अब तक 442 हुई एफआईआर

Laxmi Mishra
By Laxmi Mishra
लव जिहाद और धर्मांतरण पर सरकार हुई सख्त
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उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में करीब ढाई साल पहले लव जिहाद और अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने वालों पर योगी सरकार द्वारा कानून लाया गया था। जिसमे मामले की गंभीरता को देखते हुए सजा और जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया था। कानून बने ही ढाई साल हो गए और अब तक 442 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जिसमे 1276 नामजद और 859 लोगो की गिरफ्तारी हो चुकी हैं।

यूपी पुलिस धर्मांतरण से जुड़े सभी मामलों को बेहद ही गंभीरता से लेते हुए इस पर निरंतर कार्य कर रही हैं। हाल ही में गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के नाम नाबालिक किशोरों को गेम खेलने के बहाने धर्मांतरण करवाना और नमाज पढ़वा कर उन्हे मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए उकसाने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर खुलासा किया था।

आंकड़ों की बात करेंगे तो स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार के मुताबिक प्रदेश भर में अब तक आठ सौ से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और वही सख्ती से पूछताछ करने पर डेढ़ सौ से अधिक लोगो ने धर्म परिवर्तन करने की बात को कबूल भी किया हैं।

लव जिहाद व धर्मांतरण के कानून अनुसार अपराध की गंभीरता को देखते हुए 10 साल का कारावास और 50 हजार जुर्माना भी रखा गया था। प्रदेश के सबसे ज्यादा मामले बरेली जनपद से सामने आए हैं। साथ ही कानून के तहत गैर धर्म में शादी करने वाले जोड़ो को दो महीने पहले मजिस्ट्रेट को शादी करने की सूचना भी देनी होती हैं।

एससी/एसटी वर्ग के नाबालिक और युवतियों के जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर दस साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना है, तो वही अन्य वर्गो के धर्म परिवर्तन करवाने पर न्यूनतम जुर्माना 15 हजार और एक से पांच वर्षों की सजा का प्रावधान रखा गया हैं।

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