Pakistan Cipher Case : Pakisatn में आगामी आम चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। Pakisatn के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी को 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने 30 जनवरी को ये फैसला सुनाया है। इमरान खान पर आरोप है कि वो गुप्त जानकारी (Top Secret) का निजी इस्तेमाल करते थे। वहीं इस बात की पुष्टि इमरान खान की पार्टी ने बताया कि सिफर मामले में ये फैसला आया है।
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10 साल की जेल की सजा..
बता दें कि सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि – “पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और पार्टी के नेता शाह महमूद कुरैशी को सिफर मामले में 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।रावलपिंडी की अदियाला जेल में मामले की सुनवाई के दौरान विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने यह फैसला सुनाया है।
अदालतों से कोई खास राहत नहीं मिलेगी..
वहीं इमरान खान के पास ऊपरी अदालत में अपील करने के रास्ते हैं, लेकिन जिस तरह सेना से उनकी अदावतें चल रही हैं, ऐसा माना जा रहा है कि अदालतों से उन्हें कोई खास राहत नहीं मिलेगी। बता दें कि चुनाव से ठीक पहले इमरान खान की पार्टी से उसका चुनाव चिन्हे बल्ला भी ले लिया गया था।
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क्या है ये सिफर मामला..
आपके जानकारी के लिए बता दें कि 71 साल के इमरान खान को पिछले साल मार्च में वाशिंगटन में पाकिस्तान के दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (सिफर) को लीक करने के मामले में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद इसी साल अगस्त में पूर्व पीएम को गिरफ्तार किया गया था। मालूम हो कि सिफर या डिप्लोमैटिक केबल वह संवाद होता है जो विदेशी मिशन की तरफ से अपने देश को भेजा जाता है। इसमें सभी तरह के बातचीता की जानकारी होती है, जिसको डिकोड कर उसको पढ़ा जाता है।