Etawah:पूर्व BJP जिला अध्यक्ष को आजीवन कारावास की सजा अपहरण और हत्या मामले में पाए गए दोषी

Akanksha Dikshit
By Akanksha Dikshit
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Etawah News: उत्तर प्रदेश के इटावा में पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष शिव प्रताप राजपूत और दीपक शर्मा को रिटायर शिक्षक के बेटे को अपहरण करने और हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।शिक्षक के बेटे के अपहरण और हत्या करने का यह मामला 9 साल पुराना है जिसमें दोषी पाए जाने पर जिला एवं सत्र न्यायालय चवन प्रकाश की अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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रिटायर्ड शिक्षक के बेटे के अपहरण और हत्या का मामला

कोर्ट में पेश अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 अप्रैल 2015 को इटावा में कोतवाली इलाके के आनंद नगर निवासी रिटायर्ड शिक्षक मोहर सिंह यादव के इकलौते बेटे संतोष यादव का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई इसके बाद आरोपियों ने शव को क्वारी नदी में फेंक दिया था अपहरणकर्ताओं ने संतोष यादव की गोली मारकर हत्या की थी।

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पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ हुआ था केस दर्ज

कोर्ट में बताया गया कि,20 अप्रैल को मृतक की पहचान होने के बाद पिता मोहर सिंह यादव ने कोतवाली में पूर्व भाजपा नेता शिवप्रताप राजपूत व दीपक शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उनकी ओर से कहा गया था कि,19 अप्रैल को सुबह करीब 4 बजे 40 वर्षीय संतोष यादव को शिवप्रताप राजपूत व दीपक शर्मा कार से उठा ले गए और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला।

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अपहरण,हत्या और साक्ष्य मिटाने में दोषी

20 अप्रैल को जानकारी मिली थी कि,उक्त आरोपियों ने अपहरण करने के बाद संतोष की गोली मारकर हत्या कर दी शव को क्वारी नदी में फेंक दिया है।मृतक का शव सहसों थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली क्वारी नदी से बरामद हुआ।इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गोली लगने से संतोष की मौत होने की पुष्टि हुई थी।रिटायर्ड शिक्षक की तहरीर पर पुलिस ने भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष शिव प्रताप राजपूत और उसके साथी दीपक शर्मा के खिलाफ अपहरण,हत्या करने और हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।पुलिस ने जब मामले की छानबीन की तो दोनों के खिलाफ अपहरण,हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए थे।

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दो दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

9 साल पहले घटित इस घटना की सुनवाई जिला सत्र न्यायालय में हुई जहां वादी की ओर से अवनीश यादव और राजेंद्र सिंह ने साक्ष्य और गवाह पेश किए।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर पूर्व बीजेपी नेता शिव प्रताप राजपूत और दीपक शर्मा को अपहरण,हत्या और साक्ष्य मिटाने के जुर्म में दोषी पाया दोषी पाए जाने के बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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