आज थम जाएगा चुनावी शोर-गुल!UP के इन 2 शहरों में 48 घंटे तक नहीं मिलेगी शराब..

Aanchal Singh
By Aanchal Singh
dry day

Dry Day: लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान हो चुके है. 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान होने है. दूसरे चरण के मतदान से पहले आज शाम चुनाव प्रचार-प्रसार थम जाएगा. आज शाम 6 बजे के बाद राजनीतिक पार्टियों प्रचार-प्रसार नहीं कर सकेंगी. दूसरे चरण के मतदान से 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभा, रोड शो और जुलूस के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा. चुनावी प्रचार-प्रसार के लिए राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता आज पूरी ताकत झोंकेंगे. बता दे कि दूसरे चरण में यूपी की आठ लोकसभा सीटों पर मतदान होना है.

Read More: शुरु हुआ टकराव! तेजस्वी की रैली के दौरान Pappu Yadav और बीमा भारती के समर्थक आपस में भिड़े

पश्चिमी यूपी की आठ सीटों पर वोटिंग

बताते चले कि पहले चरण में 21 राज्यों में 102 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है.अब दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी की आठ लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें गौतमबुद्ध नगर और मेरठ भी शामिल हैं. इसको लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ और मथुरा समेत इन शहरों में आज शाम से 48 घंटों तक शराब नहीं मिलेगी. इस दौरान सभी बीयर बार और मॉडल शॉप बंद रहेंगे.

निर्वाचन क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेंगी

आपको बता दे कि, गौतमबुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेंगी. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा और नियमों के अनुपालन में उल्लंघन करने वालों को जुर्माना या जेल समेत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए श्रीवास्तव ने बताया, “नियमों के अनुसार, शराब की दुकानें चुनाव से 48 घंटे पहले बंद हो जानी चाहिए. यहां सभी अधिकृत शराब की दुकानें बुधवार (24 अप्रैल) शाम छह बजे से वोटिंग खत्म होने तक यानी 26 अप्रैल शाम छह बजे तक बंद रहेंगी.

Read More: ‘यह सभी किसानों के बेटों का अपमान’Eknath Shinde ने ‘नीच’ वाले बयान को लेकर उद्धव पर किया पलटवार

शराब बेचते हुए पाया गया तो होगी सख्त कार्रवाई

इसी कड़ी में आगे अधिकारी ने कहा, “आबकारी अधिकारी चुनाव के मद्देनजर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शराब की बिक्री की लगातार निगरानी कर रहे हैं और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अनियमितताओं की सभी शिकायतों का निरीक्षण कर रहे हैं.” उन्होंने कहा कि शराब दुकानों की बंद की अवधि के दौरान, कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेचते हुए पाया गया तो उसे उत्पाद शुल्क कानूनों के अनुसार जुर्माना या जेल की सजा सहित सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

Read More: वैवाहिक कार्यक्रम में भोजन करने के बाद लगभग 100 लोगों की बिगड़ी तबियत

Share This Article
Exit mobile version