Dhruv Rathee Case: ध्रुव राठी की बढ़ीं मुश्किलें! दिल्ली पुलिस में शिकायत, जानिए क्या हैं आरोप

फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दी गई है। वकील विवेक गर्ग ने उन पर भारतीय सेना और पुलिस को सरकार के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया है। शिकायत में पासपोर्ट जब्त करने और आर्थिक स्रोतों की जांच की मांग भी की गई है। वहीं, पुराने मानहानि मामले में अदालत ने नए सिरे से समन जारी करने का आदेश दिया है।

Dhruv Rathee Case

Wrriten By :

Aanchal Singh

Published On :

अक्टूबर 16, 2026

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Dhruv Rathee Case: फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ध्रुव राठी ने एक इंटरव्यू के दौरान भारतीय सेना और पुलिस को सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया। दिल्ली के वकील विवेक गर्ग ने इस मामले में पुलिस कमिश्नर, नॉर्थ डीसीपी और रूप नगर थाने के प्रभारी को शिकायत दी है। हालांकि, ये सभी आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं। इनकी पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी।

ध्रुव राठी पर सरकार के खिलाफ साजिश का आरोप

ध्रुव राठी पर सरकार के खिलाफ साजिश का आरोप

बताते चले कि, शिकायतकर्ता विवेक गर्ग का दावा है कि ध्रुव राठी के कथित बयान सिर्फ सामान्य टिप्पणी नहीं हैं, बल्कि देश और केंद्र सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश और साजिश से जुड़े हो सकते हैं। शिकायत में सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो का भी हवाला दिया गया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस से इन वीडियो की जांच करने और यह पता लगाने की मांग की है कि आखिर ध्रुव राठी ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा था और उनके बयानों का संदर्भ क्या था। अब इस शिकायत पर पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी।

ध्रुव राठी का पासपोर्ट जब्त करने की मांग

आपको बता दे कि, इस शिकायत में सिर्फ बयान की जांच करने की मांग नहीं की गई है, बल्कि ध्रुव राठी के आर्थिक स्रोतों और उनके कथित संपर्कों की भी जांच करने की अपील की गई है। शिकायतकर्ता ने उनका पासपोर्ट जब्त करने की मांग भी उठाई है। साथ ही, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच करने की मांग की गई है। हालांकि, शिकायत में की गई मांग और पुलिस की ओर से किसी कार्रवाई का आदेश दिया जाना अलग-अलग बातें हैं। फिलहाल, इस मामले में आरोपों को साबित हुआ नहीं माना जा सकता।

ध्रुव राठी के खिलाफ पहले भी मानहानि का मामला

ध्रुव राठी की मुश्किलें केवल इस शिकायत तक ही सीमित नहीं हैं। इससे पहले दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के एक पुराने मामले में नए सिरे से समन जारी करने का आदेश दिया था। यह मामला विकास सांक्रित्यायन उर्फ विकास पांडे की ओर से दायर किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ध्रुव राठी के ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2’ नाम के वीडियो को लेकर यह मामला दर्ज कराया गया था। अब अदालत ने इस मामले में समन की प्रक्रिया दोबारा आगे बढ़ाने की अनुमति दी है।
गुरुग्राम स्थित आवास पर भेजा जाएगा समन

अदालत के 12 अक्टूबर के आदेश के मुताबिक, ध्रुव राठी के गुरुग्राम स्थित आवास पर समन भेजने की प्रक्रिया नए सिरे से आगे बढ़ाई जाएगी। इसके लिए शिकायतकर्ता को प्रोसेस सर्वर के साथ जाने की अनुमति भी दी गई है, ताकि समन की तामील कराई जा सके। अदालत ने समन की दस्ती सेवा की भी अनुमति दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को तय की गई है।

ध्रुव राठी के दोनों मामलों में आगे क्या होगा?

ध्रुव राठी के दोनों मामलों में आगे क्या होगा?

एक तरफ ध्रुव राठी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत देकर उनके कथित बयानों की जांच की मांग की गई है, तो दूसरी तरफ मानहानि के पुराने मामले में अदालत की कार्यवाही आगे बढ़ रही है। ऐसे में अब सबकी नजरें पुलिस के अगले कदम और अदालत में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। हालांकि, दोनों मामलों में आरोपों और कानूनी प्रक्रिया को अलग-अलग समझना जरूरी है। किसी शिकायत या समन का जारी होना अपने आप में आरोप साबित होने का प्रमाण नहीं है।