Delhi Pollution: प्रदूषण से बिगड़े हालात, दिल्ली में GRAP-2 लागू; इन नियमों का करना होगा पालन

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते CAQM ने GRAP का दूसरा चरण (GRAP-2) लागू कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से निजी वाहनों का प्रयोग सीमित करने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और संभव होने पर वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) करने की अपील की है।

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Wrriten By :

Nivedita Kasaudhan

Published On :

नवम्बर 2, 2026

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Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट के बाद स्थिति चिंताजनक हो गई है। लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 2 नवंबर 2026 से तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के दूसरे चरण (Stage-II) को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

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क्या है GRAP-2 और कब होता है लागू?

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दिल्ली में GRAP-2 लागू

नियमों के मुताबिक, GRAP का दूसरा चरण (Stage-II) तब लागू किया जाता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 301 से 400 के बीच दर्ज किया जाता है। 300 से ऊपर के एक्यूआई को ‘बहुत खराब’ (Very Poor) श्रेणी में गिना जाता है। इसके तहत वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन कदम उठाए जाते हैं और नागरिकों से भी सहयोग की अपील की जाती है।

नागरिकों और अधिकारियों के लिए जरूरी निर्देश

निजी वाहनों का प्रयोग कम से कम करें और ज्यादा से ज्यादा मेट्रो या बसों जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल करें। वाहनों के एयर फिल्टर को तय अंतराल पर बदलें और रसोई की चिमनी के फिल्टर को भी नियमित रूप से साफ रखें। ठोस कचरे और बायोमास को खुला इकट्ठा न करें और न ही इसे जलाएं। जिन लोगों का काम घर से संभव है, उनसे वर्क फ्रॉम होम (WFH) करने की अपील की गई है।

वाहनों की एंट्री को लेकर सख्त नियम

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दिल्ली में GRAP-2 लागू

संशोधित GRAP नियमों के तहत 1 नवंबर 2026 से दिल्ली की सीमाओं पर वाहनों की आवाजाही को लेकर कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली में केवल BS-6 मानक वाली गाड़ियों, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और विशेष छूट प्राप्त वाहनों को ही प्रवेश करने की अनुमति है। BS-6 से नीचे की श्रेणी (जैसे BS-3 और BS-4 डीजल/पेट्रोल) वाली गाड़ियां और जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) नहीं है, उनकी दिल्ली में एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

271 दिन बाद दिल्ली की हवा इतनी जहरीली

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दिल्ली में GRAP-2 लागू

सोमवार (2 नवंबर 2026) को इस सीजन में पहली बार दिल्ली का औसतन एक्यूआई 324 दर्ज किया गया, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है। यह आंकड़ा 4 फरवरी 2026 (AQI 339) के बाद यानी करीब 9 महीने (271 दिन) में सबसे अधिक है।

दिल्ली के कुल 58 निगरानी केंद्रों में से 37 केंद्रों पर वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’, 17 केंद्रों पर ‘खराब’ और 3 केंद्रों पर स्थिति ‘गंभीर’ (Severe) दर्ज की गई। जहांगीरपुरी 436 एक्यूआई के साथ सबसे प्रदूषित इलाका रहा, इसके बाद रोहिणी में 415 और पंजाबी बाग में 413 एक्यूआई दर्ज किया गया।

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