Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से पेट्रोल पंपों में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. बता दें कि, अब साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों ईधन नहीं दिया जाएगा। दरअसल, ये नियम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा लागू किया जा रहा है. जिससे प्रदूषण को भी नियंत्रण में रखा जा सके।
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आखिर क्यों आया ये नियम?
दिल्ली में प्रदूषण की बढोतरी देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, CAQM ने तय किया है कि जो भी गाडियों की उम्र समाप्त हो गई है, उन्हें पेट्रोल-डीजल न दिया जाए. जिससे की इससे पुराने और ज्यादा धुआं छोड़ने वाले वाहन सड़क से हटेंगे और हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी.
पेट्रोल पंपों पर होगी कड़ी निगरानी
बताते चलें कि, दिल्ली में पुराने वाहनों पर रोक लगाने के नियम को सख्ती से लागू करने के लिए कई विभाग मिलकर काम करेंगे। इसके लिए एक साझा योजना बनाई गई है, जिसके अनुसार पेट्रोल पंपों पर निगरानी रखी जाएगी और अफसर तैनात किए जाएंगे:
- दिल्ली पुलिस को पेट्रोल पंप नंबर 1 से 100 तक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- परिवहन विभाग की 59 टीमें पेट्रोल पंप नंबर 101 से 159 तक तैनात रहेंगी।
- नगर निगम (MCD) की टीमें भी पेट्रोल पंपों पर मौजूद रहकर सहयोग करेंगी।
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350 पंपों पर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी तैनात
सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि, 350 चिन्हित पेट्रोल पंपों पर पर एक-एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी तैनात करने का फैसला लिया गया है. ये इनकी जिम्मेंदारी है कि,
- पुराने और प्रतिबंधित वाहनों को ईंधन भरने से रोकना।
- यदि कोई वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता है, तो चालान जारी करना या गाड़ी जब्त करना।
पुराने वाहन चालकों को हो सकती है परेशानी…
आपको बता दें कि, अगर कोई वाहन डीजल का है और 10 साल या पेट्रोल का है और 15 साल से पुराना है, तो अब उसे दिल्ली में पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। ऐसे वाहनों पर ईंधन भरवाने की सख्त मनाही है।
इस स्थिति में वाहन मालिकों को दो विकल्प दिए गए हैं:
- या तो नई गाड़ी खरीदें,
- या पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराएं।
- सरकार का मानना है कि इस कड़े फैसले से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और लोगों को प्रदूषण से राहत मिलेगी। लोगों से नियमों का पालन करने और इस प्रयास में सरकार का सहयोग करने की अपील की गई है।