MLA Abdul Rehman: देश में इस समय 18वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे है. पहले और दूसरे चरण का मतदान भी हो चुका है. ऐसे में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. केजरीवाल का जेल में होना विपक्षी गठबंधन के लिए काफी नुकसान है. इसी बीच अब एक बार और आम आदमी पार्टी (आप) की मुश्किलें बढ़ गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सीलमपुर से ऐप विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी अस्मा बेगम को एक मामले में नोटिस जारी किया है.
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उच्च न्यायालय ने आरोपी को जारी किया नोटिस
दरअसल, इन पर दंपति के खिलाफ एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल को धमकाने और हमला करने का आरोप है. इसी सिलसिले में पीड़िता की अपील मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी किया है. ये पूरा मामला साल 2009 का है. स्पेशल सांसद/विधायक कोर्ट ने आप के विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी को दोषी ठहराते हुए प्रोबेशन पर छोड़ दिया था. वहीं अब इस मामले में पीड़ित प्रिंसिपल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने आरोपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
कब का है ये मामला ?
आपको बता दे कि, सीलमपुर से आप विधायक अब्दुल रहमान के खिलाफ ये मामला 4 फरवरी 2009 का है. घटना के अगले ही दिन 5 फरवरी 2009 को विधायक अब्दुल रहमान के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले साल फैसला सुनाते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष विधायक और उनकी पत्नी पर लगे इल्जाम साबित करने में कामयाब हुआ है.कोर्ट ने मामले में विधायक को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353/506 और 34 के आधार पर दोषी माना, जबकि विधायक की पत्नी अस्मा पर धारा 332 के तहत आरोप सिद्ध हुए थे.
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