दिल्ली HC ने Arvind Kejriwal को दिया बड़ा झटका,जमानत याचिका हुई खारिज

Aanchal Singh
By Aanchal Singh
दिल्ली HC ने Arvind Kejriwal को दिया बड़ा झटका

Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके चलते उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा. ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को दोषपूर्ण बताते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी और कहा था कि केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए. 20 जून को निचली अदालत ने केजरीवाल को जमानत दी थी, जिसे 21 जून को ईडी ने चुनौती दी और उच्च न्यायालय का रुख किया. ईडी (Enforcement Directorate) ने निचली अदालत के फैसले पर तत्काल रोक लगाने का भी आवेदन दायर किया था.

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जेल में ही रहेंगे केजरीवाल

सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट (Delhi High Court) को अपना आदेश देने दीजिए, हम 26 जून को सुनवाई करेंगे. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक हटाने का अनुरोध किया था. ईडी (Enforcement Directorate) की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि हाईकोर्ट उनकी रोक याचिका पर फैसला सुनाने वाला है.

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20 जून को केजरीवाल को मिली थी जमानत

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को जमानत दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी. आम आदमी पार्टी ((AAP)) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था. हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने कहा था कि अगले आदेश तक जिस फैसले को चुनौती दी गई है, उसे अमल में नहीं लाया जा सकेगा. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को 24 जून तक लिखित दलील दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिस पर दोनों पक्षों ने अपने जवाब दाखिल कर दिए थे.

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आप का बयान आया सामने

हाई कोर्ट के आदेश पर आम आदमी पार्टी (AAP) का बयान भी सामने आ गया है. पार्टी ने कहा है कि वह अदालत के फैसले से असहमत है. आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी.

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