Nainital High Court : दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने अल्मोडा कोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में अपील की है। जिस पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार में मौजूद दो बड़े अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश उत्तराखण्ड की अल्मोडा कोर्ट ने दिये थे। कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और विजिलेंस विभाग के अधिकारी राजशेखर के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। जहां दोनों अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने और SC/ST एक्ट में FIR दर्ज की गई है।
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भ्रष्टाचार का आरोप
आपको बता दें कि नरेश कुमार और राजशेखर पर आरोप लगा कि उन्होंने एक NGO के दफ्तर से वो सबूत नष्ट कराए, जिसके आधार पर NGO इन दोनों अधिकारियों की भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत लगातार कर रहा था। वहीं इन अधिकारियों पर 392,447,120b,504, 506 के अलावा SC-ST एक्ट में केस दर्ज की गई है।
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इन धाराओं में है केस दर्ज
वहीं दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार अन्य के खिलाफ आईपीसी और एससी एक्ट की धारा 392 (डकैती), 447 (आपराधिक अतिक्रमण), 120 बी (आपराधिक साजिश), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 506 आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एनजीओ की शिकायत मिलने के बाद कोर्ट ने इस बाबत आदेश दिया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई।
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NGO ने लगाए हैं गंभीर आरोप
NGO ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि अधिकारियों की ओर से भेजे गए लोगों ने टाइप किए गए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने की भी कोशिश की। ये कागजात वे अपने साथ लाए थे। इस दौरान शिकायतकर्ता ने कहा कि जब उसने विरोध किया, तो हमलावरों ने दराज में रखी 63,000 रुपये की नकदी भी लेकर चलते बने।
जानें कौन है नरेश कुमार?
नरेश कुमार 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आपको बता दें कि नरेश कुमार 1987 बैच के एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के अधिकारी है। वो इससे पहलेअरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव रहें है, इसके अलावा पिछले साल अप्रैल में विजय देव की जगह बतौर दिल्ली मुख्य सचिव ली थी। नरेश कुमार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में चेयरमैन भी रहे चुके है।