बहराइच में अपराधी की संपत्ति हुई कुर्क…

Shankhdhar Shivi
By Shankhdhar Shivi

बहराइच संवाददाता- सैय्यद आमिर कादरी

बहराइच जनपद के ग्राम शिवदहा निवासी एक व्यक्ति पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। कोर्ट ने पुलिस द्वारा प्रेषित किए गए रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए उसकी संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए। जिस पर मंगलवार को उसके चल और अचल संपत्ति की कुर्की हुई।

बहराइच: पयागपुर थाना क्षेत्र के ग्राम शिवदहा निवासी युसूफ अली उर्फ दद्दन शाह पुत्र ननकऊ के विरूद्ध प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की। पुलिस एवं राजस्व विभाग के द्वारा धारा 14 (1) गैँगेस्टर अधिनियम उत्तर प्रदेश के तहत इनके मकान सहित दुकान को अर्ध कार्यवाही के तहत सीज कर दिया। साथ ही निवास स्थान पुलिस छावनी में तब्दील हो गया।

इस दौरान चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना रहा। लोग पुलिस के द्वारा सीज की गयी कार्रवाई को देखते रहे। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। जानकारी अनुसार यूसुफ़ अली उर्फ़ दद्दन शाह का अपराधिक इतिहास बहुत बड़ा है। लूट, चोरी, छिनैती, मर्डर आदि के कारण सम्बंधित थाने पर इनके द्वारा किये गए अपराध पर दर्जनों धाराएं पंजीकृत है।

अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश…

पुलिस अधीक्षक के आख्या दिनांक 14,11,2023 के तहत गैगेस्टर अधिनियम, 1986 के तहत धारा 14 (1) के तहत मुकदमा दर्ज करके कोर्ट को भेज दिया गया। जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इनकी चल अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया। कोर्ट के द्वारा मिले आदेश को संज्ञान में लेकर थाना प्रभारी पयागपुर कमल शंकर चतुर्वेदी और तहसीलदार पयागपुर धर्मेन्द्र कुमार शिवदहा स्थित दद्दन शाह पैतृक आवास पहुंचे और कुर्की की कार्रवाई करते समय वीडियोग्राफी करवाकर घर की संपत्ति को ताला लगाकर सीज कर दिया।

इस दौरान उप निरीक्षक मुकेश कुमार पाण्डेय, राम आधार यादव, धात्री शंकर सहाय सिंह,दीवान केसीसिंह, कांस्टेबल सूरज कुमार चौधरी, आशुतोष गुप्ता, आशीष चौहान, प्रधान शिवदहा पचरन्नाथ सहित तमाम ग्रामवासी मौजूद रहे।

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